अभी यह है प्रावधान योजना में महेश नामक व्यक्ति के पास 1200 वर्गगज का भूखंड है तो मौजूदा प्रावधान के तहत उसके पास 1050 वर्गगज ही जमीन रहेगी। 1 हजार वर्गगज क्षेत्रफल तो उसके पस ही रहेगा, लेकिन बाकी 200 वर्गगज में से 75 प्रतिशत (150 वर्गगज) जेडीए के कब्जे में आ जाएगी और बतौर मुआवजा 25 प्रतिशत (50 वर्गगज) जमीन ही संबंधित भूखंडधारी को मिलेगी। जमीन का कुल क्षेत्रफल 1050 वर्गगज होगा।
अब यह प्रस्तावित 1200 वर्गगज भूखंड क्षेत्रफल होने पर भूखंडधारी तो 1 हजार वर्गगज तक 600 रुपए प्रति वर्गगज की दर से आवंटन दर देनी होगी। बाकी 200 वर्गगज के लिए मौजूदा नियमन दर की डेढ़ गुना यानि 900 रुपए प्रति वर्गगज चुकाने होंगे। यह राशि देने के बाद उसे सम्पूर्ण 1200 वर्गगज क्षेत्रफल का पट्टा मिल जाएगा। हालांकि, मौजूदा नियमन दर में भी बदलाव संभव है।
यह नियमन दर भूखंड क्षेत्रफल —आवासीय— संस्थानिक— —व्यावसायिक (नियमन दर शुल्क) 100 वर्गगज तक — 250 रुपए — 400 रुपए — 750 रुपए 101 से 300 वर्गगज— 400 रुपए — 600 रुपए — 1200 रुपए
301 से 1000 वर्गगज— 600 रुपए — 750 रुपए — 1500 रुपए ग्रुप हाउसिंग, फ्लैट्स (500 वर्गगज व उससे अधिक का एकल पट्टा) — 400 रुपए प्रति वर्गगज (इसके अलावा 550 रुपए प्रति वर्गगज विकास शुल्क अलग है। इसमें मलबा शुल्क, बीएसयूपी शेल्टर शुल्क, पौधारोपण, भवन मानचित्र शुल्क अलग है)
फैक्ट फाइल -11370 बीघा क्षेत्रफल में फैली है योजना -850 से ज्यादा हैं कॉलोनियां -502 कॉलोनियों का हो चुका है नियमन -250 कॉलोनियों के नियमन कैम्प अभी लगने हैं -40 हजार से ज्यादा पट्टे जारी किए हैं अब तक