एकलपीठ ने दिया था यह आदेश
प्रतीक्षा सूची में होने के बावजूद चयन से वंचितों की याचिका पर हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 14 जनवरी,2016 को प्रतीक्षा सूची में से मैरिट के अनुसार रिक्त पदों पर नियुक्ति देने के आदेश दिए थे। सरकार ने इस आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी लेकिन अपील खारिज हो गई। सरकार ने खंडपीठ के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल देने से इनकार करते हुए मामले को हाईकोर्ट को रिमांड कर दिया और दुबारा से सुनवाई के निर्देश दिए थे। मंगलवार को खंडपीठ ने मामले में दुबारा सुनवाई की और एकलपीठ के आदेश को एक बार फिर से सही ठहरा दिया है।