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पीटीआई भर्ती 2011-थर्ड ग्रेड के रिक्त पदों पर नियुक्तियों का रास्ता साफ

locationजयपुरPublished: Jan 21, 2020 09:12:22 pm

Submitted by:

Mukesh Sharma

(Rajasthan Highcourt) राजस्थान हाईकोर्ट ने (PTI) पीटीआई भर्ती-2011 में थर्ड ग्रेड के रिक्त रहे पदों को (Waiting List) प्रतीक्षा सूची से भरने के (Single Bench) एकलपीठ के आदेश को बहाल रखा है। न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश एन.एस. ढड्ढा ने यह आदेश राज्य सरकार की (Appeal) अपील को खारिज करते हुए यह आदेश दिए।

जयपुर

(Rajasthan Highcourt) राजस्थान हाईकोर्ट ने (PTI) पीटीआई भर्ती-2011 में थर्ड ग्रेड के रिक्त रहे पदों को (Waiting List) प्रतीक्षा सूची से भरने के (Single Bench) एकलपीठ के आदेश को बहाल रखा है। न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश एन.एस. ढड्ढा ने यह आदेश राज्य सरकार की (Appeal) अपील को खारिज करते हुए यह आदेश दिए। 2011 में पीटीआई के सैकेंड और थर्ड ग्रेड के पदों की भर्ती का एक ही विज्ञापन जारी हुआ था और भर्ती परीक्षा भी एक ही हुई थी। करीब 250 अभ्यर्थी एेसे थे, जो सैकेंड और थर्ड ग्रेड दोनों में ही चयनित हो गए और इन्होने सैकेंड ग्रेड में ही पदभार ग्रहण किया। इससे थर्ड ग्रेड में पद रिक्त रह गए लेकिन, इन्हें प्रतीक्षा सूची से नहीं भरा गया जबकि रिक्त रहे पदों को प्रतीक्षा सूची से भरना चाहिए था।

एकलपीठ ने दिया था यह आदेश

प्रतीक्षा सूची में होने के बावजूद चयन से वंचितों की याचिका पर हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 14 जनवरी,2016 को प्रतीक्षा सूची में से मैरिट के अनुसार रिक्त पदों पर नियुक्ति देने के आदेश दिए थे। सरकार ने इस आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी लेकिन अपील खारिज हो गई। सरकार ने खंडपीठ के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल देने से इनकार करते हुए मामले को हाईकोर्ट को रिमांड कर दिया और दुबारा से सुनवाई के निर्देश दिए थे। मंगलवार को खंडपीठ ने मामले में दुबारा सुनवाई की और एकलपीठ के आदेश को एक बार फिर से सही ठहरा दिया है।

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