मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन संबंधी दावे एवं आपत्तियां 25 जनवरी तक मांगी जाएंगी। मतदाता सूचियों के संबंधित भाग की प्रविष्टियों का ग्रामसभा या स्थानीय निकाय एवं आवासीय वेलफेयर सोसाइटी के साथ बैठक आयोजित कर 12 और 19 जनवरी को पठन और सत्यापन किया जाएगा। 13 और 20 जनवरी को विशेष अभियान के तहत बीएलओ नजदीकी मतदान केंद्रों पर प्रात: 9 बजे से सायं 6 बजे तक पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ेगे।
उन्होंने युवाओं से अपील की है कि जिनकी उम्र 1 जनवरी को 18 वर्ष पूरी होने जा रही है, वे मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना ना भूलें। गौरतलब है कि 22 फरवरी तक आवेदन करने वाले मतदाता ही आगामी लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी बुधवार सायं 4 बजे सचिवालय स्थित समिति कक्ष-2 में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर प्रारूप प्रकाशन के बारे में जानकारी देंगे।
आपत्तियों के लिए दो दिन तय
राजनैतिक दलों के बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं के साथ दावे एवं आपत्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की विशेष तिथियां 13 जनवरी और 20 जनवरी तय की गई है। दावे और आपत्तियों का निस्तारण 11 फरवरी से पूर्व किया जाएगा। उन्होंने बताया कि डेटाबेस को अपडेट करना, फोटोग्राफ मर्ज करना, कन्ट्रोल टेबलस् को अपडेट करना एवं पूरक (सप्लीमेंट्स) की तैयारी एवं मुद्रण का कार्य 18 फरवरी से पूर्व करना होगा, वहीं मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन 22 फरवरी को किया जाएगा।
राजनैतिक दलों के बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं के साथ दावे एवं आपत्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की विशेष तिथियां 13 जनवरी और 20 जनवरी तय की गई है। दावे और आपत्तियों का निस्तारण 11 फरवरी से पूर्व किया जाएगा। उन्होंने बताया कि डेटाबेस को अपडेट करना, फोटोग्राफ मर्ज करना, कन्ट्रोल टेबलस् को अपडेट करना एवं पूरक (सप्लीमेंट्स) की तैयारी एवं मुद्रण का कार्य 18 फरवरी से पूर्व करना होगा, वहीं मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन 22 फरवरी को किया जाएगा।
-नाम जुड़वाने और संशोधन के लिए अलग-अलग आवेदन
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान की योग्यता रखने वाले ऐसे भारतीय नागरिक जो 01 जनवरी 2019 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाने के लिए प्रारुप 6 में आवेदन कर बीएलओ को प्रस्तुत करें। ऐसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है या अन्यत्र स्थानान्तरित हो गए हैं, ऐसे नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए प्रपत्र 7 तथा मतदाता सूची में अंकित प्रविष्टि के संशोधन के लिए प्रपत्र 8 में आवेदन बीएलओ को प्रस्तुत करें। इसके अलावा एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदान केन्द्र के क्षेत्र से दूसरे मतदान केन्द्र के क्षेत्र में निवासरत मतदाता अपने क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए प्रारुप 8-क में आवेदन पत्र संबंधित बूथ लेवल अधिकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान की योग्यता रखने वाले ऐसे भारतीय नागरिक जो 01 जनवरी 2019 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाने के लिए प्रारुप 6 में आवेदन कर बीएलओ को प्रस्तुत करें। ऐसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है या अन्यत्र स्थानान्तरित हो गए हैं, ऐसे नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए प्रपत्र 7 तथा मतदाता सूची में अंकित प्रविष्टि के संशोधन के लिए प्रपत्र 8 में आवेदन बीएलओ को प्रस्तुत करें। इसके अलावा एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदान केन्द्र के क्षेत्र से दूसरे मतदान केन्द्र के क्षेत्र में निवासरत मतदाता अपने क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए प्रारुप 8-क में आवेदन पत्र संबंधित बूथ लेवल अधिकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं।