मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिन मतदाताओं की उम्र 1 जनवरी, 2020 को 18 वर्ष पूरी हो रही है और जो संबंधित वार्ड का सामान्य तौर पर निवासी हो, वे मतदाता प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। गौरतलब है कि पंचायतराज संस्थाओं के लिए ये मतदाता सूचियां विधानसभा निर्वाचन नामावली का डेटाबेस के आधार पर तैयार की जाएंगी। ऐसे मतदाता जिनका नाम पंचायती राज संस्थाओं की मतदाता सूची में नहीं है, वे दावे-आपत्तियों के दौरान अपना नाम जोडऩे के लिए आवेदन कर सकते हैं।