बलात्कार के अभियुक्त को आजीवन कारावास
जयपुरPublished: Feb 18, 2020 09:00:14 pm
– नरैना में दलित नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने का मामला
जयपुर. नरैना थाना इलाके में दलित नाबालिग के अपहरण एवं बलात्कार के मामले में पड़ोसी युवक को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा दी है। अक्टूबर 2018 के इस मामले में पोक्सो मामला की विशेष अदालत, जयपुर जिला में जज दलीप सिंह ने अभियुक्त हेमराज गुर्जर को आजीवन कारावास एवं 3.12 लाख रुपए के जुर्माने की सजा से दंडि़त किया। पीडि़ता ने मोटर साइकिल पर अपनी इच्छा से जाने की बात पर अदालत ने आदेश में कहा कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है। विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने 11 गवाहों के बयान करवाते हुए कोर्ट को बताया कि नरेना थाना इलाका निवासी पीडि़ता 17 अक्टूबर, 2018 को बकरियां चराने जंगल में गई थी। वहां पड़ोस में रहने वाला अभियुक्त आया और चाकू से डराकर एवं परिवार को मारने की धमकी देकर फुलेरा ले गया। जहां बाथरूम में बंद कर अभियुक्त ने स्कार्फ से मुंह एवं हाथों को बांध कर उसके साथ बलात्कार किया था। इसके बाद वह पीडि़ता को फुलेरा रेलवे स्टेशन ले गया। जहां पीडि़ता के चाचा को देखकर अभियुक्त भाग गया था। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया।