सरकार ने यह भी तय किया है कि राज्य की सभी देशी शराब की दुकानों पर व्हिस्की से निर्मित आरएमएल ब्रांड की 30 प्रतिशत शराब बेचना जरूरी होगा। इस शराब को निजी कंपनी बना कर सरकार को सप्लाई करेगी। देशी शराब की दुकानों से 43 फीसदी गंगानगर शुगर मिल की देशी मदिरा बेचने की अनिवार्यता पहले से लागू है और अब उठाई गई कुल शराब में से 73 फीसदी शराब सरकार की बेचनी होगी। ऐसे में ठेकेदारों को यह भी डर सता रहा है कि अन्य निजी कंपनियों की देशी शराब बेचना मुश्किल हो जाएगा।
8 मार्च को निकलेगी लॉटरी आबकारी विभाग की ओर से जिले के 270 शराब समूहों के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। इनमें 319 देशी की दुकानें व 16 की अंग्रेजी दुकानें शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन 27 मार्च तक लिए जाएंगे। आठ मार्च को लॉटरी निकाली जाएगी।
ट्रेक एंड ट्रेस सिस्टम लागू होगा नई नीति में ट्रेक एंड ट्रेस सिस्टम लागू किया या है। जिसके तहत शराब की बोतलों पर होलोग्राम के साथ क्यूआर कोड होगा। जिससे ग्राहक एप से स्कैन कर असली-नकली व कीमत का पता कर सकता है। शराब ठेकेदारों को पीओएस मशीन से बिल देना अनिवार्य होगा।
-नूर मोहम्मद, जिला आबकारी अधिकारी (झुंझुनूं)