दारा सिंह एनकाउंटर मामला: फैसला आने से ऐन पहले कोर्ट परिसर में बंटे पर्चे, वकीलों-पुलिस अफसरों में हड़कंप
Dara Singh Encounter Case: फैसले से पहले बांटे पर्चे,कोर्ट पर उठाए सवाल

जयपुर।
राजस्थान की राजनीति और पुलिस में भूचाल लाने वाले दारासिंह एनकाउंटर केस का आज फैसले के लिए तारीख तय है। फैसले से पहले कोर्ट परिसर में किसी ने पर्चे बांटें, जिस पर लिखा था अब मिला जज फैसला देना वाला। इस तरह के पर्चें के वितरण से पूरे कोर्ट में हड़कंप मच गया और इसे कोर्ट की अवमानना की श्रेणी में बताया गया। इससे पहले आरोपियों को कोर्ट लाया है।
अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश रमेश जोशी इस मामले में फैसला सुनाएंगे। एसओजी ने 23 अक्टूबर,2006 को जयपुर में दारासिंह को एक एनकाउंटर में मारने का दावा किया था। दारासिंह की विधवा सुशीला देवी की याचिका पर 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंंप दी थी।
राजस्थान की राजनीति और पुलिस में भूचाल लाने वाले दारासिंह एनकाउंटर केस के लिए आज फैसले के लिए तारीख तय है एसओजी ने 23 अक्टूबर,2006 को जयपुर में दारासिंह को एक एनकाउंटर में मारने का दावा किया था। दारासिंह की विधवा सुशीला देवी की याचिका पर 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंंप दी थी।
2011 में हुई थी गिरफ्तारियां-
सीबीआई ने जांच के बाद 2011 में इस मामले में आईपीसी अधिकारी अरविंद कुमार जैन और ए.पोनूच्चामी सहित 14 पुलिसवालों को गिरफ्तार किया और चार्जशीट पेश की थी। सीबीआई ने भाजपा नेता राजेन्द्र राठौड़ के कहने पर दारासिंह को फर्जी मुठभेड़ में मरवाने का आरोप लगाया था।
2012 में सीबीआई ने राजेन्द्र राठौड़ को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन डीजे जयपुर जिला कोर्ट ने राठौड़ को उसी साल आरोप मुक्त कर दिया था। हाईकोर्ट ने किया था डिस्चार्ज आदेश रद्द सीबीआई और सुशीला देवी की अपील पर राजस्थान हाईकोर्ट ने 2012 में राठौड को आरोप मुक्त करने के आदेश को रद्द कर दिया था और ट्रायल कोर्ट को उनके खिलाफ आरोप लगाकर ट्रायल करने तथा राठौड़ को सरेंडर करने के निर्देश दिए थे।
राठौड़ की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने 2012 से ही हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा रखी है और यह अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित चल रही है। इस बीच हाईकोर्ट ने आरेापी आईपीएस अरविंद कुमार जैन को डिस्चार्ज कर दिया और एक आरोपी विजय चौधरी की हत्या हो गई।
सीबीआई ने अरविंद कुमार जैन को डिस्चार्ज करने के हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी है। इनका होगा फैसला कोर्ट को आरोपी अरशद अली,नरेश शर्मा,सुभाष गोदारा,राजेश चौधरी, सत्यनारायण गोदारा, जुल्फिकार,अरविंद भारद्वाज, सुरेन्द्र सिंह,निसार खान ,सरदार सिंह,बद्रीप्रसाद,जगराम और मुंशीलाल के मामले में फैसला देना है।
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