-ऐसे मिलेगा रिफंड
27 मार्च 2020 से पहले रद्द किए गए टिकट टीडीआर (टिकट जमा रसीद) यात्री द्वारा भरा जाएगा। जिसमें यात्रा विवरण होगा। रिफंड की बैलेंस राशि प्राप्त करने के लिए भरा हुआ फॉर्म किसी भी जोनल रेलवे मुख्यालय के मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक या मुख्य दावा अधिकारी (सीसीओ) के पास 21 जून 2020 तक जमा कराना होगा। रेलवे व्यावहारिक उपयोग में लाए जाने वाला पर्चा देगा, जिसके माध्यम से यात्री टिकटों को रद्द करने के दौरान कटौती की गई राशि को वापस लेने का लाभ उठा सकते हैं। 27 मार्च के बाद रद्द किए गए सभी टिकटों के संबंध में पूरी वापसी देय होगी।
27 मार्च 2020 से पहले रद्द किए गए टिकट टीडीआर (टिकट जमा रसीद) यात्री द्वारा भरा जाएगा। जिसमें यात्रा विवरण होगा। रिफंड की बैलेंस राशि प्राप्त करने के लिए भरा हुआ फॉर्म किसी भी जोनल रेलवे मुख्यालय के मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक या मुख्य दावा अधिकारी (सीसीओ) के पास 21 जून 2020 तक जमा कराना होगा। रेलवे व्यावहारिक उपयोग में लाए जाने वाला पर्चा देगा, जिसके माध्यम से यात्री टिकटों को रद्द करने के दौरान कटौती की गई राशि को वापस लेने का लाभ उठा सकते हैं। 27 मार्च के बाद रद्द किए गए सभी टिकटों के संबंध में पूरी वापसी देय होगी।
इसी तरह, ई-टिकट के तहत 27 मार्च से पहले पहले रद्द किए गए टिकटों की बैलेंस रिफंड राशि उस यात्री के उस खाते में जमा कर दी जाएगी। जिस खाते से टिकट बुक किया गया था।आईआरसीटीसी बैलेंस रिफंड राशि देने के लिए एक व्यावहारिक चार्ट तैयार करेगा। वहीं, 27 मार्च के बाद रद्द किए गए सभी टिकटों पूर्ण वापसी देय होगी। जिसके लिए पहले ही प्रावधान किए जा चुके हैं।