-राजस्थान एकल खिड़की सामथ्यकारी और अनुज्ञापन विधेयक
-राजस्थान कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक
-राजस्थान पुलिस सुधार संशोधन विधेयक
-राजस्थान माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक, माल और सेवा कर तृतीय संशोधन विधेयक
-राजस्थान आबकारी संशोधन विधेयक
-राजस्थान महामारी संशोधन विधेयक
-राजस्थान स्टांप संशोधन विधेयक
-राजस्थान विशेष न्यायालय निरसन विधेयक
-राजस्थान विधानसभा अधिकारियों और सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन संशोधन विधेयक
-रजिस्ट्रीकरण राजस्थान संशोधन विधेयक
-राजस्थान मदरसा बोर्ड विधेयक
-राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों के पुर्नवास संशोधन विधेयक।
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-राजस्थान विशेष न्यायालय (निरसन) विधेयक, 2020 पारित राजस्थान विधानसभा में सोमवार को राजस्थान विशेष न्यायालय (निरसन) विधेयक, 2020 को ध्वनिमत से पारित किया गया। विधि मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने विधेयक चर्चा के लिए सदन में पेश किया। विधेयक पर सदन में हुई चर्चा के बाद विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों पर प्रकाश डालते हुए विधि मंत्री ने बताया कि अपराधों के कतिपय वर्ग के त्वरित विचारण के लिए और अन्तर्वलित संपत्तियों के अधिहरण के लिए विशेष न्यायालयों के गठन के लिए राजस्थान विशेष न्यायालय अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 38) अधिनियमित किया गया था। धारीवाल ने बताया कि इस अधिनियम के तहत 2012 में जयपुर एवं जोधपुर में विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई थी, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में न तो न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई और न ही किसी वाद की सुनवाई की गई। केंद्र सरकार की ओर से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में नई धारा 18 क के जोडऩे से इस अधिनियम ने अस्तित्व खो दिया है। अब केंद्रीय अधिनियम के प्रचलन में आने के कारण राजस्थान विशेष न्यायालय अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 38) को निरसित करने के लिए यह विधेयक लाया गया है।