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Rajasthan Assembly By-election 2019: 181 क्रिटिकल मतदान केन्द्रों पर रहेगी विशेष निगाह

locationजयपुरPublished: Oct 20, 2019 11:31:41 am

Submitted by:

rahul Rahul Singh

(Rajasthan ) प्रदेश की मंडावा और खींवसर में विधानसभा उप चुनाव (Assembly by election ) 21 अक्टूबर को होगा।

Rajasthan Assembly By-election 2019: security tight on Critical booths
जयपुर

20 अक्टूबर (Rajasthan ) प्रदेश की मंडावा और खींवसर में विधानसभा उप चुनाव (Assembly by election ) 21 अक्टूबर को होगा। इस दोनों सीटों पर 181 क्रिटिकल मतदान केन्द्र चिन्हित किए गए हैं और इसलिए इन क्षेत्रों में 8-8 केन्द्रीय सुरक्षा बलों की कम्पनियां तैनात कर दी गई हैं।
दोनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों मेें शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। दोनों निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रातः 7 बजे से मतदान शुरू होगा जो शाम 6 बजे तक चलेगा। नतीजे 24 अक्टूबर को आएंगे। मंडावा में कांग्रेस की रीटा चौधरी और भाजपा की सुशीला सींगडा और खींवसर में कांग्रेस के हरेन्द्र मिर्धा और रालोपा के नारायण बेनीवाल में मुकाबला है। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस भाजपा और रालोपा के बीच प्रतिष्ठा की भी लड़ाई है।
उप चुनाव में मंडावा में 2,27,414 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इनमें से 1,17,742 पुरुष और 1,09,672 महिला मतदाता शामिल हैं। इस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 2970 सेवा नियोजित मतदाता भी हैं, जिन्हें इलेक्ट्रोनिकली मतपत्र पूर्व में ही भेज दिए गए हैं। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मंडावा में कुल 259 मतदान केन्द्र हैं।
निर्वाचन विभाग ने दावा किया है कि यहां पर शत-प्रतिशत मतदाताआें को मतदाता फोटो पहचान पत्र तैयार कर उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इसी तरह खींवसर में कुल 2,50,155 मतदाताओं वोट डाल सकेेंगे। इनमें से 1,30,908 पुरुष और 1,19,247 महिला मतदाता शामिल हैं। इस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में भी 608 सेवा नियोजित मतदाता हैं। खींवसर में कुल 266 मतदान केन्द्र हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनन्द कुमार ने बताया कि मतदान के दौरान मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवायी जा रही हैं। दिव्यांग मतदाताओं के लिए सभी मतदान केन्द्रों पर रैम्प्स बनाए गए हैं। मंडावा एवं खींवसर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में एक-एक आदर्श मतदान केन्द्र एवं एक-एक महिला मतदान कर्मियों की ओर से संचालित किए जा रहे मतदान केन्द्र भी बनाए गए हैं। मतदान दिवस पर मतदाताओं की सुविधा के लिए चार अलग-अलग तरह के पोस्टर्स भी प्रदर्शित किए जाएंगे, जिनमें चुनाव से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होंगी।

मतदाता इन 11 दस्तावेजों में से किसी एक को रखें साथ

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान दिवस के दिन मतदाता की पहचान स्थापित करने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त 11 अन्य दस्तावेज यथा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, केन्द्र या राज्य सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की ओर से कर्मचारियों को जारी किए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, फोटोयुक्त पास बुक, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड दिखा सकेंगे।
इसी तरह वे मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों या विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र एवं आधार कार्ड को मान्य किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि मतदान केन्द्र पर मतदाता फोटो पर्ची का उपयोग सुविधा के लिए किया जाएगा लेकिन यह पहचान पत्र दस्तावेज के रूप में मान्य नहीं होगी।
रहेंगे वोलेंटियर उपलब्ध
मतदान केन्द्र पर गत विधानसभा एवं लोकसभा आम चुनाव की भांति ही दिव्यांग मतदाताओं को रैम्प, 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को आवश्यक होने पर सहायक के रूप में ले जाने की अनुमति, मतदान केन्द्र परिसर में व्हील चेयर ले जाने की अनुमति, दृष्टि बाधित मतदाताओं को अपने पसंद का उम्मीदवार जानने हेतु ब्रेल लिपि में डमी बैलेट शीट की उपलब्धता आदि सुविधाएं उपलब्ध करवायी जा रही हैं। मतदान केन्द्र पर दिव्यांग जनों की सहायता हेतु स्वयंसेवक भी नियुक्त किये गये हैं।

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