राजस्थान ( Rajasthan ) में सरकार ( Government ) ने कंपनियों ( Company ) से 15 हजार 549 बीघा सरकारी भूमि ( Land ) छीन ली है। ये भूमि कंपनियों को पवन ऊर्जा ( Wind Energy ) और सौर ऊर्जा संयंत्र ( Solar Energy Plant ) स्थापित करने के लिए दी गई थी। राजस्थान विधानसभा ( Rajasthan Assembly ) में ऊर्जा मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने इसकी जानकारी दी। संयंत्र लगाने के लिए कंपनियों को तीन साल तक का समय दिया गया लेकिन संयंत्र स्थापित नहीं करने पर कार्रवाई करते हुए सरकार ने भूमि का आवंटन निरस्त कर उनसे भूमि छीन ली है।
सरकार ने कंपनियों से छीनी 15 हजार 549 बीघा जमीन
जयपुर राजस्थान ( Rajasthan ) में सरकार ( government ) ने कंपनियों ( company ) से 15 हजार 549 बीघा सरकारी भूमि ( land ) छीन ली है। ये भूमि कंपनियों को पवन ऊर्जा ( wind energy ) और सौर ऊर्जा संयंत्र ( solar energy Plant ) स्थापित करने के लिए दी गई थी। राजस्थान विधानसभा ( rajasthan assembly ) में ऊर्जा मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने इसकी जानकारी दी। संयंत्र लगाने के लिए कंपनियों को तीन साल तक का समय दिया गया लेकिन संयंत्र स्थापित नहीं करने पर कार्रवाई करते हुए सरकार ने भूमि का आवंटन निरस्त कर उनसे भूमि छीन ली है।
ऊर्जा मंत्री कल्ला ने आज विधानसभा में बताया कि राज्य में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए आवंटित जमीन में संबंधित कम्पनी ने सौर ऊर्जा के संयंत्र स्थापित नहीं किए। ऐसे में 15 हजार 549 बीघा का आवंटन निरस्त कर दिया गया है। ऊर्जा मंत्री ने प्रश्नकाल में विधायकों के पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देने के दौरान यह जानकारी दी।
इन जिलों को किया गया चिन्ह्रित ऊर्जा मंत्री ने बताया कि राज्य में पवन ऊर्जा के संयंत्र स्थापित करने के लिए जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और चितौडगढ़ जिलों को चिन्हित किया गया। इन प्लान्ट के लिए जो भूमि चयनित की गई, उसमें बिलानाम, मगरा, गैर मुमकिन पहाड़ इस तरह की भूमि है। इसी तरह सौर ऊर्जा के लिए जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, प्रतापगढ़, चितौडगढ़ नागौर, जयपुर, सिरोही एवं भीलवाड़ा जिले चयनित किए गए। इससे पहले विधायक धर्मेन्द्र कुमार ने संयंत्रों के लिए आवंटित भूमि के बारे में मूल प्रश्न पूछा था।
इन नियमों से भूमि आवंटित की ऊर्जा मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने बताया कि सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए भूमि का आवंटन राजस्थान भू-राजस्व (अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित ऊर्जा उत्पादन इकाई की स्थापना हेतु भूमि आवंटन) नियम-2007 के तहत किया गया था। पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने के लिए राजस्थान भू-राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र आवंटन) नियम-1959, राजस्थान भू-राजस्व (पवन फार्म स्थापित करने के लिए भूमि आवंटन) नियम-2006 एवं राजस्थान भू-राजस्व (अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित ऊर्जा उत्पादन इकाई की स्थापना हेतु भूमि आवंटन) नियम-2007 के तहत राजकीय भूमि आवंटित की गई थी।