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अवैध निर्माणों की सील खोलने के लिए लेनी होगी सरकार से अनुमति

locationजयपुरPublished: Mar 19, 2021 10:57:44 pm

Submitted by:

Girraj Sharma

नगर निगम, नगर पालिका व प्राधिकरणों की ओर से अवैध निर्माणों को सील करने के बाद अब सीधे ही खुद सील नहीं खोल सकेंगे। अब सील खोलने से पहले सरकार या प्राधिकृत अधिकारी से पहले अनुमति लेनी होगी। सरकार ने विधानसभा (Rajasthan Assembly ) में राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2021 (Rajasthan Municipal Amendment Bill 2021) पारित कर दिया है। हालांकि सील खोलने के नियम यथावत रहेंगे।

अवैध निर्माणों की सील खोलने के लिए लेनी होगी सरकार से अनुमति

अवैध निर्माणों की सील खोलने के लिए लेनी होगी सरकार से अनुमति

अवैध निर्माणों की सील खोलने के लिए लेनी होगी सरकार से अनुमति
— विधानसभा में राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2021 पारित

जयपुर। नगर निगम, नगर पालिका व प्राधिकरणों की ओर से अवैध निर्माणों को सील करने के बाद अब सीधे ही खुद सील नहीं खोल सकेंगे। अब सील खोलने से पहले सरकार या प्राधिकृत अधिकारी से पहले अनुमति लेनी होगी। सरकार ने विधानसभा (Rajasthan Assembly ) में राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2021 (Rajasthan Municipal Amendment Bill 2021) पारित कर दिया है। हालांकि सील खोलने के नियम यथावत रहेंगे। वहीं अब अजमेर विकास प्राधिकरण को भी अवैध निर्माण सील करने के अधिकार दे दिए है।
अभी नगरपालिका, नगर निगम और प्राधिकरण के अधिकारी अवैध निर्माण को सील कर अपने ही स्तर पर खोल देते हैं। इसे लेकर भ्रष्टाचार और भेदभाव की शिकायतें सामने आई। इस पर सरकार ने अवैध निर्माण की सील खोलने के लिए राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी की पहले अनुमति लेना का प्रावधान कर दिया है। वहीं अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 में अवैध निर्माण को सील किये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं था, जो अब कर दिया है।

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