ताड़केश्वर शिवालय मंदिर के नजदीक गैस सिलेंडर में हुए विस्फोट का मामला उठाते हुए उपनेता विपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि घटना में दो लोगों की मौत हो गई है और दो लोग गंभीर घायल है। जयपुर में इस तरह की तीसरी घटना है। पूरे प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हो रही है। एक वर्ष में करीबन दो घटनाएं सिलेंडर ब्लास्ट की हो रही है। राठौड़ ने घटनाओं के लिए गैस कंपनी को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि जब कोई कनेक्शन या सिलेंडर लेकर आता है तो कंपनी प्रतिनिधि को उसे चूल्हे से जोडऩे के साथ ही चूल्हे की जांच करनी चाहिए।
इसी के साथ गैस सिलेंडर भरते समय गाइड लाइन के अनुसार सुरक्षा मापदंड का सर्टिफिकेशन एक अधिकारी कतरता है लेकिन ऐसा नहीं है, सिलेंडर का अवैध कारोबार किया जा रहा है। राजस्थान पत्रिका ने इस विषय पर कई बार चेताया है लेकिन ध्यान नहीं दे रहा है। राठौड़ ने कहा कि द एक्सपलोसिव सब्सीटेंस एक्ट 1908 की धारा तीन की पालना पुलिस नहीं करती है और पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट में जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी है कि वह वैरिफिकेशन करें और उसके बाद मुआवजा कंपनी से दिलावाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। राठौड़ ने वाहनों में अवैध गैस किट से हो रहे हादसों का ध्यान दिलाते हुए कहा कि सरकार को इस संंबंध में कार्रवाई करनी चाहिए।