जयपुर

निकाय चुनाव : भरतपुर में सबसे अधिक 114 संवेदनशील मतदान केन्द्र, सबसे कम जैसलमेर में

राजस्थान चुनाव की तैयारियां पूरी, प्रात: 7 बजे से शुरू होगा मतदान, भरतपुर में 114 संवेदनशील, बाड़मेर में 23 अति संवेदनशील मतदान केन्द्र, कुल 43 मतदान केन्द्र अति संवेदनशील घोषित

जयपुरNov 15, 2019 / 06:37 pm

pushpendra shekhawat

निकाय चुनाव : भरतपुर में सबसे अधिक 114 संवेदनशील मतदान केन्द्र, सबसे कम जैसलमेर में

जयपुर। राजस्थान के 49 निकायों में शहरी सरकार चुनने के लिए शनिवार को मतदान होगा। इन निकायों के 2105 वार्डों में से 2091 वार्डों में मतदान होगा। 14 वार्डों में निर्विरोध पार्षद निर्वाचित हो चुके हैं। इन चुनावों में 33 लाख से ज्यादा मतदाता वोट डाल सकेंगे। मतदान ईवीएम से प्रात: 7 से शाम 5 बजे तक होगा। चुनाव के लिए 40 हजार मतदान कर्मी व सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं।

प्रदेश में कुल 43 केन्द्र अति संवेदनशील और 988 संवेदनशील मतदान केन्द्र घोषित किए गए हैं। जहां पुलिस कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। इन सभी केन्द्रों की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। बाड़मेर में सर्वाधिक 23 केंद्र अतिसंवेदनशील है। अजमेर में 10, चूरू में 9, पाली में एक केन्द्र अतिसंवेदनशील माना गया है। चित्तौडगढ़़ में 48 संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केन्द्र हैं। सर्वाधिक 114 संवेदनशील मतदान केन्द्र भरतपुर में हैं। बीकानेर में इनकी संख्या 81, टोंक में 78 है। सबसे कम 11 संवेदनशील मतदान केन्द्र जैसलमेर में हैं।
घर-घर मांगते रहे वोट
मतदान से एक दिन पहले शुक्रवार को दिनभर उम्मीदवार व उनके समर्थकों ने घर-घर वोट मांगे। उधर, निर्वाचन विभाग ने चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला कलक्टर व पुलिस अधीक्षकों से मतदान तैयारी व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फीडबैक लिया।
इन निकायों में होगा मतदान
ब्यावर, पुष्कर, नसीराबाद, अलवर, भिवाड़ी, थानागाजी, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, छबड़ा, मांगरोल, बाड़मेर, बालोतरा, भरतपुर, रूपबास, बीकानेर, चित्तौडगड़़, निम्बाहेड़ा, रावतभाटा, चुरू, राजगढ़, महुवा, गंगानगर, सूरतगढ़, हनुमानगढ़, जैसलमेर, भीनमाल, जालौर, बिसाऊ, झुंझुंनुं, पिलानी, फलौदी, कैथून, सांगोद, डीडवाना, मकराना, पाली, सुमेरपुर, आमेट, नाथद्वारा, नीम का थाना, सीकर, खाटूश्यामजी, माउंट आबू, पिण्डवाड़ा, शिवगंज, सिरोही, टोंक, कानोड़, उदयपुर।
200 मीटर की परिधि में नहीं खुलेगा कार्यालय

मतदान केंद्र की 200 मीटर की परिधि में राजनीतिक दल अथवा अभ्यर्थी का कार्यालय नहीं खोला जा सकेगा। मतदान के लिए मतदाता का नाम मतदाता सूची में होना पहली अनिवार्यता है। इसके बाद मतदाता को मतदान केंद्र पर अपनी पहचान स्थापित करनी होगी। राज्य में सभी मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी फोटो पहचान पत्र अथवा 12 अन्य फोटोयुक्त दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

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