इस प्रकार संस्कृत शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षा अध्यापक के 179 एवं लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के 48 पदों पर भर्ती का मार्ग प्रशस्त होगा। संस्कृत शिक्षा विभाग में अध्यापक लेवल 1 व लेवल 2 एवं अध्यापक (सामान्य) लेवल 1 एवं लेवल 2 के पदों की योग्यता प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अनुरूप की जाएगी। इससे लगभग 2600 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया। यह बात
राजस्थान के मुुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सामने आई।
कमी होगी दूर
चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शिक्षा) नियम 1962 के नियम 7 के उपनियम 1 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इसके तहत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में 1 अप्रेल 2020 या इसके पश्चात सुपर स्पेशियलिटी एवं सब स्पेशियलिटी में नए शुरू होने वाले विभाग में राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शिक्षा) नियम में वर्णित प्रक्रिया के बाद भी आचार्य, सह आचार्य के पद रिक्त रहते हैं तो इन्हें विशेष भर्ती से भरा जा सकेगा।
आरजीएचएस में क्लेम सेटलमेंट में आएगी स्पष्टता
राज्य कर्मचारी एवं पेंशनरों ने आरजीएचएस के अलावा निजी मेडिकल इंश्योरेंस भी ले रखा है, उन्हें अब क्लेम का भुगतान किया जाएगा। पहले क्लेम का सेटलमेंट मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी की ओर से किया जाएगा तथा इसके उपरांत शेष राशि का क्लेम आरजीएचएस के पेटे से होगा।