– 15 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को घर पर रहकर अध्ययन करने की सलाह।
– नगर निगम-नगर परिषद-नगर पालिका क्षेत्र में कक्षा 12 तक के स्कूल-कोचिंग 30 जनवरी तक बंद।ऑनलाइन अध्ययन जारी।
उच्च शिक्षण संस्थान
– महाविद्यालय-विश्वविद्यालय स्तर की क्लास व कोचिंग में रोटेशन से 50 प्रतिशत छात्र-छात्रा
-कोविड प्रोटोकोल की पालना जरुरी, पालना की जिम्मेदारी संस्था प्रधान-संचालक की।
– शादी सहित किसी समारोह के लिए 30 जनवरी तक शहरों में 50 व गांव में 100 लोगों की अधिकतम सीमा।
– समारोह में बैण्ड वाले इस सीमा से अलग रहेंगे।
– विवाह की सूचना सूचना-प्रौद्योगिकी विभाग के वेब पोर्टल या 181 पर दें
– दो गज दूरी, मास्क, सेनेटाइजेशन, लोगों की संख्या की पालना के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट जिम्मेदार।
– कोविड प्रोटोकॉल की पालना नहीं होने पर मैरिज गार्डन-समारोह स्थल 7 दिन तक सील।
-अन्त्येष्टि-अन्तिम संस्कार में 20 लोगों की अधिकतम सीमा।
– 30 जनवरी तक सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, सभा, रैली,धरना-प्रदर्शन,जुलूस या मेले में गांव में 100 व शहरी क्षेत्रों में 50 लोगों की अधिकतम सीमा।
श्रद्धालुओं के लिए -धार्मिक स्थल प्रातः 5 से रात्रि 8 बजे तक खुलेंगे। कोविड प्रोटोकॉल की पालना अनिवार्य।
-ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था जारी रहेगी।
– धार्मिक स्थलों के बारे में समीक्षा के लिए कलक्टर की अध्यक्षता में समिति।
— रेस्टोरेन्ट—क्लबों में होम डिलीवरी सुविधा 24 घण्टे।
— रेस्टोरेंट में रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत सीट खाली रखने की पाबंदी।
— सिनेमा हॉल—थिएटर—मल्टीप्लेक्स—आॅडिटोरियम आदि व प्रदर्शनी में 50 प्रतिशत बैठक क्षमता के साथ दोनों डोज वैक्सीन वालों को रात 8 बजे तक की अनुमति।
— दुकान—मॉल, व्यावसायिक-व्यापारिक प्रतिष्ठान को प्रोटोकॉल के साथ रात 8 बजे तक अनुमति।
— 31 जनवरी बाद स्टाफ सहित सभी को वैक्सीन की दोनों डोज बिना पाए जाने पर संस्था प्रधान—संस्थान संचालक— व्यापारी एसोसिएशन—विभागाध्यक्ष—कार्यालय प्रमुख पर कार्रवाई।
– पर्यटन—फिल्म शूटिंग के लिए आइसोलेशन जोन, जहां सीमित प्रवेश की अनुमति।
— 4 हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र वाले रिसोर्ट—होटल में 40 या अधिक कमरे होने पर आइसोलेशन जोन की अनुमति।
— आइसोलेशन जोन के उपयोग के लिए जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति व वेबपोर्टल पर सूचना अनिवार्य।
— अतिथियों/मेहमानों को प्रवेश के बाद समारोह खत्म होने तक बाहरी जाने की अनुमति नहीं।
— आइसोलेशन जोन में सेनेटाइजेशन एवं थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीजन सेचुरेशन जांच जरूरी।
— आइसोलेशन जोन में इन हाऊस मेहमान के अलावा किसी अन्य को अनुमति नहीं।