scriptराजस्थान में बढ़ी सख्ती, शनिवार रात 11 से सोमवार सुबह 5 बजे तक जन-अनुशासन कर्फ्यू, जानें गाइडलाइन की बड़ी बातें | Rajasthan Corona New Guidelines announces Sunday curfew | Patrika News

राजस्थान में बढ़ी सख्ती, शनिवार रात 11 से सोमवार सुबह 5 बजे तक जन-अनुशासन कर्फ्यू, जानें गाइडलाइन की बड़ी बातें

locationजयपुरPublished: Jan 09, 2022 09:23:55 pm

Submitted by:

Kamlesh Sharma

Rajasthan Corona New Guidelines: तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश एक बार फिर पाबंदियों की ओर बढ़ गया है।

Rajasthan Corona New Guidelines announces Sunday curfew

तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश एक बार फिर पाबंदियों की ओर बढ़ गया है।

Rajasthan Corona New Guidelines: तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश एक बार फिर पाबंदियों की ओर बढ़ गया है। शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक जन-अनुशासन कर्फ्यू और शहरी क्षेत्रों में कक्षा 12 तक के स्कूल और कोचिंग क्लास 30 जनवरी तक बंद कर दिए हैं। ऑनलाइन क्लास जारी रह सकेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को पाबंदी से बाहर रखा है। रविवार को पूरी तरह और अन्य दिन रात 11 से सुबह 5 बजे तक जन-अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। अब बाजार व धार्मिक स्थल रात आठ बजे तक ही खुल सकेंगे। शादी सहित किसी भी तरह के समारोह के लिए शहरी क्षेत्रों में 50 और ग्रामीण क्षेत्रों में 100 लोगों की अधिकतम सीमा लागू कर दी है। स्कूल-कोचिंग पर पाबंदी तत्काल प्रभाव से लगा दी, वहीं अन्य सभी पाबंदियां सोमवार से लागू होंगी।
गृह विभाग ने रविवार को एक सप्ताह में तीसरी बार गाइडलाइन जारी की। इसमें 26 नवम्बर व 29 दिसम्बर 2021 तथा 2 जनवरी व 5 जनवरी 2022 के दिशा-निर्देश भी शामिल किए गए हैं। गाइडलाइन में स्पष्ट किया है कि कक्षा 10 से 12 तक के विद्यार्थी अभिभावकों की लिखित सहमति से वैक्सीन लगवाने स्कूल-कोचिंग जा सकेंगे। सरकारी कर्मचारी-अधिकारी एवं जन प्रतिनिधियों से कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती से पालन करने को कहा गया है।
बच्चों के बारे में
– 15 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को घर पर रहकर अध्ययन करने की सलाह।
– नगर निगम-नगर परिषद-नगर पालिका क्षेत्र में कक्षा 12 तक के स्कूल-कोचिंग 30 जनवरी तक बंद।ऑनलाइन अध्ययन जारी।
उच्च शिक्षण संस्थान
– महाविद्यालय-विश्वविद्यालय स्तर की क्लास व कोचिंग में रोटेशन से 50 प्रतिशत छात्र-छात्रा
-कोविड प्रोटोकोल की पालना जरुरी, पालना की जिम्मेदारी संस्था प्रधान-संचालक की।
समारोह में ध्यान रखें
– शादी सहित किसी समारोह के लिए 30 जनवरी तक शहरों में 50 व गांव में 100 लोगों की अधिकतम सीमा।
– समारोह में बैण्ड वाले इस सीमा से अलग रहेंगे।
– विवाह की सूचना सूचना-प्रौद्योगिकी विभाग के वेब पोर्टल या 181 पर दें
– दो गज दूरी, मास्क, सेनेटाइजेशन, लोगों की संख्या की पालना के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट जिम्मेदार।
– कोविड प्रोटोकॉल की पालना नहीं होने पर मैरिज गार्डन-समारोह स्थल 7 दिन तक सील।
इनके लिए भी पाबंदी
-अन्त्येष्टि-अन्तिम संस्कार में 20 लोगों की अधिकतम सीमा।
– 30 जनवरी तक सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, सभा, रैली,धरना-प्रदर्शन,जुलूस या मेले में गांव में 100 व शहरी क्षेत्रों में 50 लोगों की अधिकतम सीमा।
– आयोजन से पूर्व सूचना सूचना-प्रौद्योगिकी विभाग के वेब पोर्टल या 181 पर दें।
श्रद्धालुओं के लिए

-धार्मिक स्थल प्रातः 5 से रात्रि 8 बजे तक खुलेंगे। कोविड प्रोटोकॉल की पालना अनिवार्य।
-ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था जारी रहेगी।
– धार्मिक स्थल में फूल-माला, प्रसाद, चादर व अन्य पूजा सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध।

– लोहड़ी-मकर संक्रान्ति घर पर मनाने की सलाह।
– धार्मिक स्थलों के बारे में समीक्षा के लिए कलक्टर की अध्यक्षता में समिति।
बाजार—मॉल—रेस्टोरेंट—क्लब के बारे में
— रेस्टोरेन्ट—क्लबों में होम डिलीवरी सुविधा 24 घण्टे।
— रेस्टोरेंट में रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत सीट खाली रखने की पाबंदी।
— सिनेमा हॉल—थिएटर—मल्टीप्लेक्स—आॅडिटोरियम आदि व प्रदर्शनी में 50 प्रतिशत बैठक क्षमता के साथ दोनों डोज वैक्सीन वालों को रात 8 बजे तक की अनुमति।
— दुकान—मॉल, व्यावसायिक-व्यापारिक प्रतिष्ठान को प्रोटोकॉल के साथ रात 8 बजे तक अनुमति।
— 31 जनवरी बाद स्टाफ सहित सभी को वैक्सीन की दोनों डोज बिना पाए जाने पर संस्था प्रधान—संस्थान संचालक— व्यापारी एसोसिएशन—विभागाध्यक्ष—कार्यालय प्रमुख पर कार्रवाई।
आर्थिक एवं पर्यटन गतिविधि—
– पर्यटन—फिल्म शूटिंग के लिए आइसोलेशन जोन, जहां सीमित प्रवेश की अनुमति।
— 4 हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र वाले रिसोर्ट—होटल में 40 या अधिक कमरे होने पर आइसोलेशन जोन की अनुमति।
— आइसोलेशन जोन के उपयोग के लिए जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति व वेबपोर्टल पर सूचना अनिवार्य।
— अतिथियों/मेहमानों को प्रवेश के बाद समारोह खत्म होने तक बाहरी जाने की अनुमति नहीं।
— आइसोलेशन जोन में सेनेटाइजेशन एवं थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीजन सेचुरेशन जांच जरूरी।
— आइसोलेशन जोन में इन हाऊस मेहमान के अलावा किसी अन्य को अनुमति नहीं।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो