– केन्द्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय एवं संस्थान के कार्मिक उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमत होंगे
– बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन एवं एयरपोर्ट से आने जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति रहेगी, बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पहले करवाई गई कोविड़ जांच रिपोर्ट नेगेटिव दिखाना होगा
– अंतर्राज्यीय एवं राज्य में माल परिवहन करने वाले भारी वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग, अनलोडिंग और उक्त कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति को छूट रहेगी
– 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण स्थल पर जाने-आने की अनुमति होगी, इन्हें अपना रजिस्ट्रेशन और पहचान पत्र साथ रखना होगा
– पूर्व में निर्धारित प्रतियोगिता परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर आने जाने की छूट रहेगी
– दवा, फार्मासुटिक्लस, चिकित्सकीय उपकरणों की दुकानें खुल सकेंगी – बैंकिंग सेवाएं, एटीएम, बीमा कार्यालय इत्यादि भी खुले रहेंगे
– सेबी/स्टॉक से संबंधित व्यक्तियों को उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमति होगी
– रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी रात आठ बजे तक हो सकेगी – ई-कॉमर्स के जरिए भोजन सामग्री, फार्मासूटिकल्स, चिकित्सकीय उपकरण इत्यादि जरूरी वस्तुओं का वितरण हो सकेगा
– इन्द्रा रसोई में रात 8 बजे तक भोजन वितरण हो सकेगा
– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत काम करने वाले श्रमिक – एलपीजी, पेट्रेाल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस के रिटेल आउटलेट
– बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन एवं वितरण ईकाईयों को अनुमति रहेगी
– कॉल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं जारी रहेंगी
– चिकित्सा उपकरणों एवं दवाईयों के उत्पादन में लगी इकाईयों को अनुमति रहेगी – समस्त उद्योग एवं निर्माण से संबंधित इकाईयों में कार्य करने की अनुमति होगी, जिससे श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके, संस्थान के अधिकृत व्यक्तियों द्वारा पहचान पत्र जारी किए जाएं
– खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान, मंडिया, फल एवं सब्जी, डेयरी एवं दूध, पशुचारा खुदरा व थोक दुकानें शाम बजे तक खुल सकेंगी, संभव हो, वहां तक दुकानदार होम डिलेवरी की व्यवस्था करें
– प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मी परिचय पत्र दिखाने के साथ आ जा सकेंगे