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अब नहीं रहेगा यह सन्नाटा, सुबह 6 से शाम 4 बजे तक खुलेंगे बाजार, शाम 5 से सुबह 5 बजे तक कफ्र्यू

locationजयपुरPublished: Jun 07, 2021 11:14:37 pm

मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 में छूट का दायरा बढ़ाया, वीकेंड कफ्र्यू की अवधि एक दिन घटी, गृह विभाग ने जारी की गाइडलाइन, निजी वाहनों को छूट, रेस्त्रां खुलेंगे लेकिन केवल टेक अवे सुविधा, सार्वजनिक पार्क सुबह 5 बजे से 3 घंटे खुलेंगे, पेट्रोल पम्प भी सुबह 5 से शाम 5 बजे तक

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समीर शर्मा / जयपुर। राज्य सरकार ने मंगलवार सुबह 5 बजे से छूट और बढ़ाने का निर्णय किया है। इसके तहत सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से शाम 4 बजे तक बाजार खुलेंगे लेकिन राज्य में अब कफ्र्यू शाम 5 से अगले दिन सुबह 5 बजे तक रहेगा। सरकार ने वीकेंड कफ्र्यू की अवधि एक दिन घटाते हुए शुक्रवार शाम 5 से सोमवार सुबह 5 बजे तक लगाने का निर्णय किया है।
निजी वाहन सोमवार से शुक्रवार प्रात: 5 से शाम 5 बजे तक जरूरी काम या सामान खरीदने के लिए निकाले जा सकेंगे। सार्वजनिक उद्यान में भ्रमण के लिए प्रात: 5 से 8 बजे तक अनुमति होगी। रेस्टोरेंट सोमवार से शुक्रवार प्रात: 6 से सायं 4 बजे तक खुल सकेंगे लेकिन वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। केवल टेक-अवे की सुविधा होगी। निजी वाहनों में पेट्रोल/डीजल प्रात: 5 से सायं 5 बजे तक भरवाया जा सकेगा।
सरकार ने सभी सरकारी व निजी दफ्तरों तथा शैक्षणिक संस्थानों में 50 प्रतिशत स्टाफ बुलाने की इजाजत दे दी है लेकिन विद्यार्थी नहीं आ सकेंगे। धर्मस्थल, विवाह समारोह, सामूहिक भोज, मॉल्स, सिनेमा हॉल्स, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम, स्वीमिंग पूल्स, जिम, मनोरंजन पार्क, पिकनिक स्पॉट, खेल मैदान तथा धार्मिक, समाजिक एवं राजनीतिक आयोजनों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में रविवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद गृह विभाग ने सोमवार को त्रिस्तरीय जनअनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 की गाइडलाइन जारी कर दी।
सरकारी-निजी कार्यालय

– सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ प्रात: 9.30 से सायं 4 बजे तक खुलेंगे।
– निजी कार्यालय 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ सायं 4 बजे तक खुलेंगे।
– कार्यालयों में कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठेंगे। शेष कार्मिक कार्यालय नहीं आएंगे, मुख्यालय पर रहकर वर्क फ्रॉम होम करेंगे।
– कार्यस्थल पर कोविड पॉजिटिव मिलने पर कार्यालय अध्यक्ष 72 घण्टे के लिए कार्यालय बंद कर सकेंगे।

बाजार एवं दुकानें

– डेयरी एवं दूध की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 से 11 तथा शाम 5 से 7 बजे तक खुलेंगी।

– सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराना, पशु चारा एवं आटा चक्की से संबंधित होलसेल एवं रिटेल की दुकानें सोमवार से शुक्रवार प्रात: 6 से सायं 4 बजे तक खुलेंगी।
– अन्य दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी सोमवार से शुक्रवार प्रात: 6 से सायं 4 बजे तक खुलेंगे।

– राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुलेंगी।

– प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी आदि की दुकानें और रेस्त्रां से होम डिलीवरी रात 10 बजे तक।

सफर व वाहनों से आवागमन
– रोडवेज एवं निजी बसें 10 जून से चलेंगी।

– शहर के भीतर चलने वाली सिटी बस एवं मिनी बस बंद रहेंगी।

– कोई भी व्यक्ति खड़े होकर यात्रा नहीं करेगा।
– प्रत्येक यात्रा के बाद वाहन सैनेटाइज करने होंगे।

– रोडवेज के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रोडवेज बसों और यातायात आयुक्त निजी बसों के लिए अलग से दिशा-निर्देश जारी करेंगे।

– रेलवे एवं मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट आने-जाने के लिए यात्रा टिकट दिखाना होगा।
– राज्य के बाहर से आने वालों को 72 घण्टे के अन्दर कराई गई आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट दिखानी होगी। इनमें से जिन यात्रियों ने 28 दिन पूर्व वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली, उन्हें राजस्थान में आने से पूर्व नेगेटिव जांच रिपोर्ट एवं होम या संस्थागत क्वॉरंटीन करने की जरूरत नहीं होगी।
ई-मित्र, इंदिरा रसोई
– ई-मित्र/आधार केन्द्र दोपहर 4 बजे तक खुलेंगे।

– इंदिरा रसोई में भोजन बनाने व वितरण का कार्य रात 10 बजे तक।


पेट्रोल-डीजल, एलपीजी
– सार्वजनिक परिवहन व माल ढुलाई वाहनों, अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल/डीजल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा/थोक आउटलेट पूर्ववत खुलेंगे।
– एलपीजी वितरण सेवाएं ग्राहकों के लिए अनुमत होंगी।

फल-सब्जी, उद्योग, मंडी, ठेले
– समस्त उद्योग एवं निर्माण संबंाधी इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी।

– कृषि आदान एवं कृषि उपकरणों की दुकानें एवं इनके परिसर, मण्डियां, फल-सब्जियों तथा फूल माला की दुकानें, स्ट्रीट वेण्डर, थड़ी, रेहड़ी एवं ठेलों द्वारा अन्य वस्तुओं एवं सामग्री का विक्रय तथा ऑप्टिकल्स संबंधी दुकानें प्रतिदिन प्रात: 6 से सायं 4 बजे तक अनुमत होंगी।

कॉम्पलेक्स
ऐसे बाजार जहां केवल बड़े कॉम्पलेक्स हैं लेकिन वातानुकूलित नहीं हैं, उनमें दुकानें अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठान, भवन की मंजिलों के अनुसार खुलेंगे। जैसे पहले दिन बेसमेंट एवं प्रथम फ्लोर की दुकानें तथा उसके अगले दिन ग्राउण्ड फ्लोर एवं द्वितीय फ्लोर पर स्थित दुकानें, एक छोड़कर एक खोली जा सकेंगी।

ये भी दिशा निर्देश

– अनुमत श्रेणी के अलावा कहीं भी 5 या इससे अधिक लोग नहीं जुट सकेंगे।
– ग्रीन जोन में अनुमत गतिविधियों (प्रात: 6 से शाम 4 बजे तक) के अलावा कलक्टर एवं पुलिस कमिश्नर स्थिति के अनुसार यलो जोन एवं रेड जोन में अतिरिक्त प्रतिबंध लगा सकेंगे।
– ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्रों में एक लाख तक की जनसंख्या को आधार मानते हुए एक्टिव मरीजों की संख्या के आधार पर ग्रीन, येलो तथा रेड जोन का निर्धारण होगा। शून्य एक्टिव मरीज वाली पंचायत ग्रीन, एक से 5 वाली पंचायत यलो तथा 5 से अधिक एक्टिव मरीज वाली पंचायतें रेड जोन में आएंगी।
– शहरी क्षेत्र में एक लाख जनसंख्या पर 25 एक्टिव मरीज होने पर ग्रीन जोन, 25 से 75 पर येलो जोन तथा इससे अधिक एक्टिव मरीज होने पर रेड जोन माना जाएगा।
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