रजिस्ट्रार सहकारिता डॉ नीरज कुमार पवन ने बताया कि राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना ( Rajasthan Farmer’s Debt Waiver Scheme 2019 ) के क्लेम के लिए समय सीमा तय की गई है। रजिस्ट्रार ने बताया कि अवधिपार ऋण प्रकरणों के संबंध में प्राथमिक क्लेम इस साल 31 मार्च के आधार पर जबकि अवशेष क्लेम 30 जून की स्थिति के आधार पर 15 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। इसी तरह अनावधिपार ऋण प्रकरणों के संबंध में प्राथमिक क्लेम 30 जून के आधार पर 31 जुलाई तक और अवशेष क्लेम 30 सितम्बर की स्थिति के आधार पर 31 अक्टूबर तक प्रस्तुत कर सकेंगे।
रजिस्ट्रार डॉ नीरज कुमार पवन ने बताया कि ब्याज क्लेम त्रैमासिक आधार पर प्रस्तुत किए जाने होंगे। अवधिपार ऋण प्रकरणों के संदर्भ में प्रथम ब्याज क्लेम इस साल 31 मार्च त्रैमासिक समाप्ति के आधार पर तैयार किया जाना होगा, जो कि 30 जून तक प्रस्तुत किया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि अनावधिपार ऋण प्रकरणों के संदर्भ में प्रथम ब्याज क्लेम देय तिथि से 30 जून तक तैयार किया जाएगा, जो कि 31 जुलाई तक प्रस्तुत किया जा सकेगा। इसके बाद त्रैमासिक समाप्ति के आगामी 6 माह की 15वें दिवस तक ब्याज क्लेम प्रस्तुत किए जा सकेंगे।