आपको बता दें मुख्यमंत्री द्वारा बजट 2022-23 में शहरी क्षेत्रों में बहुमंजिला भवनों में 50 लाख रूपए तक की आवासीय इकाइयों में स्टांप ड्यूटी पर दी गई 2 प्रतिशत रियायत अब तक सिर्फ निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित बहुमंजिला आवासीय भवनों की सेल डीड्स व कन्वेंस डीड्स पर ही लागू हो पा रही थी। सरकारी निकायों द्वारा निर्मित आवासीय भवनों में सेल डीड के स्थान पर लीज डीड होने के कारण यह छूट लागू नहीं थी। यही स्थिति वरिष्ठजनों को स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क में दी गई छूट में थी। सीएम द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन के पश्चात सरकारी निकायों द्वारा निर्मित बहुमंजिला भवनों के मामलों में जारी लीज डीड पर तथा वरिष्ठजनों के पक्ष में जारी लीजडीड पर भी रियायतें मिल सकेंगी तथा बजट घोषणा के लाभार्थियों का दायरा बढ़ सकेगा।