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वरिष्ठ नागरिकों के लिए ग्रुप हाउसिंग योजना, सरकार देगी बुजुर्गों को तोहफा

locationजयपुरPublished: Jun 13, 2021 05:08:31 pm

Submitted by:

Umesh Sharma

शहरों में अकेले रहने वाले बुजुर्गों को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए लिहाज से प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार एक अनूठी योजना लाने की तैयारी कर रही है। यह योजना अस्पताल के 500 मीटर के दायरे में होगी। योजना लाने वाले बिल्डर को सरकार की ओर से कई छूट दी जाएगी।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए ग्रुप हाउसिंग योजना, सरकार देगी बुजुर्गों को तोहफा

वरिष्ठ नागरिकों के लिए ग्रुप हाउसिंग योजना, सरकार देगी बुजुर्गों को तोहफा

जयपुर।

शहरों में अकेले रहने वाले बुजुर्गों को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए लिहाज से प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार एक अनूठी योजना लाने की तैयारी कर रही है। यह योजना अस्पताल के 500 मीटर के दायरे में होगी। योजना लाने वाले बिल्डर को सरकार की ओर से कई छूट दी जाएगी। यूडीएच मंत्री के निर्देश पर योजना का खाका तैयार किया गया है। इसे लेकर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जल्द ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से चर्चा करेंगे। इसके बाद योजना को लागू किया जाएगा।
यूडीएच की ओर से तैयार किए गए खाके के अनुसार यह ग्रुप हाउसिंग स्कीम मौजूदा आवासीय योजना में ही विकसित की जाएगी। वर्तमान में आउटडोर और इंडोर मरीजों की सुविधाओं वाले अस्पताल के 500 मीटर के दायरे में यह ग्रुप हाउसिंग योजना होगी, ताकि इलाज के लिए यहां रहने वाले बुजुर्गों को दूर नहीं जाना पड़े। योजना के मकान 60 वर्ष या यह उम्र पार करने वाले बुजुर्गों को ही आवंटित किए जाएंगे। ऐसे व्यक्ति जो 60 वर्ष के नहीं हुए हैं वह भी चाहें तो योजना में मकान बुक करा सकेंगे लेकिन वह तभी इस मकान में रह पाएंगे जब वह 60 वर्ष के हो जाएंगे। कोई भी आवंटी 60 वर्ष से कम उम्र वाले किसी अन्य व्यक्ति को अपना मकान किराए पर नहीं दे पाएगा। योजना के मकान में विवाहित पुत्र या पुत्री या अन्य पारिवारिक सदस्य अस्थाई तौर पर ही रह सकेंगे। किसी प्राकृतिक आपदा, आतंकवादी हमले, दंगों या अन्य किसी कारण से अनाथ हुए बेसहारा बच्चों को वरिष्ठ नागरिक अपने मकान में रख सकेंगे। यह प्रावधान इसलिए शामिल किया गया है ताकि ऐसे बच्चों को आर्थिक व सामाजिक संबल मिल सके। यहां रहने वाले बुजुर्गों को 24×7 चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नजदीक के अस्पताल से अनुबंध भी किया जाएगा।
बिल्डर्स को यह मिलेगी छूट

—भवन मानचित्र अनुमोदन शुल्क, बेटरमेंट लेवी, भू रूपांतरण शुल्क, पुनर्गठन और उप विभाजन शुल्क में छूट प्रस्तावित

-ग्रुप हाउसिंग के लिए बिल्डर को भूखंडों का पुनर्गठन करने की छूट मिलेगी
-स्टैंडर्ड बिल्ड एरिया रेश्यो (बीएआर) 2.5 बिना किसी शुल्क के मिल सकेगा

-पार्किंग के मापदंड में छूट देते हुए प्रति कार 100 वर्ग मीटर स्थान आरक्षित करना जरूरी होगा

-जरूरी दुकानों, कॉमन डाइनिंग, किचन, कम्युनिटी हॉल और क्लब के निर्मित क्षेत्र की गणना बीएआर में नहीं की जाएगी
– ग्रुप हाउसिंग स्कीम के लिए भूखंड का आकार न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर होना जरूरी होगा

-अधिकतम 40 प्रतिशत कवरेज एरिया निर्माण के लिए मिलेगा

-सेटबैक और इमारत की ऊंचाई बिल्डिंग बायलॉज के अनुरूप होगी

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