जयपुर

सरकार का बड़ा आदेश, सड़क खोदनी है तो पहले देनी होगी इस एप पर सूचना

शहर में बिना सूचना अब सड़कों की खुदाई नहीं की जा सकेगी। नगरीय विकास विभाग ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें साफ किया गया है कि टेलीग्राफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सड़क खोदने से पहले “Call before u Dig (CBUD) Mobile App पर सूचना देना जरूरी होगा। यह आदेश प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों पर लागू होगा।

जयपुरMay 19, 2023 / 04:49 pm

Umesh Sharma

सरकार का बड़ा आदेश, सड़क खोदनी है तो पहले देनी होगी इस एप पर सूचना

जयपुर। शहर में बिना सूचना अब सड़कों की खुदाई नहीं की जा सकेगी। नगरीय विकास विभाग ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें साफ किया गया है कि टेलीग्राफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सड़क खोदने से पहले “Call before u Dig (CBUD) Mobile App पर सूचना देना जरूरी होगा। यह आदेश प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों पर लागू होगा।

इसके अलावा विभाग ने एक अन्य आदेश जारी किया है, इसमें टेलीकॉम सेवाओं के संबंध में Restoration Charges के निर्धारण के लिए शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। इस समिति में दूरसंचार विभाग राजस्थान की लाइसेंस सर्विस एरिया डीडीजी के अलावा जेडीए के निदेशक अभियांत्रिकी अशोक चौधरी, स्वायत्त शासन विभागके मुख्य अभियंता महेन्द्र माथुर और पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियन्ता को सदस्य सचिव बनाया गया है। यह समिति आगामी 15 दिन में Restoration Charges की समान दरों के निर्धारण का प्रस्ताव बनाकर देगी।

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मोबाइल टावर के आवेदन के समय देना होगा पूरा शुल्क

एक अन्य आदेश में समस्त नगरीय निकायों को निर्देशित किया गया है कि मोबाइल टावर के आवेदन के समय ही समस्त शुल्क लिया जाए। यह पैसा जमा होने पर ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। अगर 60 दिन में प्रकरण पर कोई निर्णय नहीं हो पाता है तो डीम्ड अप्रूवल का प्रमाण पत्र जारी किया जाए। अगर आवेदन निरस्त होता है तो आवेदन शुल्क के अलावा समस्त राशि वापस लौटाई जाएगी।

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