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राजस्थान में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी, रात 10 बजे तक खुले रहेंगे बाजार

locationजयपुरPublished: Oct 11, 2021 02:54:49 pm

Submitted by:

Kamlesh Sharma

राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामलों आ रही लगातार गिरावट को देखते हुए राज्य सरकार ने राहत दी है। गृह विभाग ने सोमवार को नई गाइडलाइन जारी की है।

Rajasthan Govt releases revised COVID guidelines

राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामलों आ रही लगातार गिरावट को देखते हुए राज्य सरकार ने राहत दी है। गृह विभाग ने सोमवार को नई गाइडलाइन जारी की है।

जयपुर। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामलों आ रही लगातार गिरावट को देखते हुए राज्य सरकार ने राहत दी है। गृह विभाग ने सोमवार को नई गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक शर्तों के साथ धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा रात 10 बजे तक बाजार खुले रहेंगे। रात 11 से सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।
यह मिली छूट
धार्मिक कार्यक्रम सुबह 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक अधिकतम 200 व्यक्तियों की संख्या के साथ केवल उन लोगों के लिए अनुमत होगा, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगवा ली हो। साथ ही मास्क का अनिवार्य उपयोग, सैनिटाइजेशन, दो गज की दूरी और बंद स्थानों पर उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखना भी अतिआवश्यक है।
पशु हाट मेलों के साथ ही अन्य प्रकार के हाट बाजारों का आयोजन कोविड प्रोटोकॉल के साथ। मास्क का अनिवार्य उपयोग, सैनिटाइजेशन, दो गज की दूरी और बंद स्थानों पर उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखते हुए किया जा सकेगा।
प्रदेश की समस्त दुकानें/शॉपिंग मॉल्स/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को प्रतिदिन रात्रि 10:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। संचालकों की ओर से स्क्रीनिंग की सुविधा, मास्क की अनिवार्यता और अन्य कोविड अनुकूल अनुशासन का ध्यान रखना होगा।
पेट्रोल/डीजल पंप, सीएनजी पेट्रोलियम और गैस से संबंधित खुदरा (रिटेल)/थोक (होलसेल) ऑउटलेट अपने समयानुसार संचालित किए जा सकेंगे।

संपूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 11:00 बजे से अगले दिन प्रातः 5:00 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।
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