शिक्षा राज्यमंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने बताया कि यह तय किया गया है कि शिथिलन प्राप्त श्रेणियों को छोड़कर लॉकडाउन अवधि में मुख्यालय से बाहर रहे शिक्षकों एवं कार्मिकों को आवश्यकता पड़ने पर ही ड्यूटी पर लगाया जाएगा। विशेष श्रेणियों में शिक्षकों को ड्यूटी से शिथिलता प्रदान करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।
इसके अंतर्गत वर्तमान में आवागमन हेतु निषिद्ध क्षेत्रों एवं रेड जोन में रह रहे कार्मिकों के मुख्यालय पर उपस्थिति के संबंध में निर्देशित क्षेत्रों से आवागमन हेतु अनुमति या शिथिलता प्राप्त होने तक छूट प्रदान की जाएगी। नि:शक्त, असाध्य रोग से ग्रसित कार्मिक, विधवा-परित्यक्ता या एकल महिला, दो वर्ष से कम आयु की सन्तान वाली महिला कार्मिक, दो वर्ष से कम सेवानिवृति अवधि वाले कार्मिकों को भी ड्यूटी से शिथिलन प्रदान किया जाएगा।
15 मई तक मुख्यालय पहुंचने की बाध्यता नहीं है। पीईईओ जरूरत के अनुसार ड्यूटी लगाने या नहीं लगाने पर निर्णय ले सकते हैं।
गोविंद सिंह डोटासरा, शिक्षा राज्यमंत्री