scriptजयपुर के मसाला चौक पर राजस्थान हाईकोर्ट की सख्ती | Rajasthan High Court's strictness on Masala Chowk of Jaipur | Patrika News

जयपुर के मसाला चौक पर राजस्थान हाईकोर्ट की सख्ती

locationजयपुरPublished: May 17, 2018 11:57:54 am

Submitted by:

KAMLESH AGARWAL

जयपुर के मसाला चौक पर राजस्थान हाईकोर्ट की सख्ती जयपुर नगर निगम और जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त को नोटिस

masala chowk
जयपुर


राजस्थान हाईकोर्ट ने रामनिवास बाग में मसाला चौक को लेकर आज नगर निगम आयुक्त रवि जैन, जेडीसी वैभव गेलारिया और उद्यान अधीक्षक सुरेश शर्मा के नाम से अवमानना नोटिस जारी कर दिए। हाईकोर्ट ने सभी से दो सप्ताह में जवाब तलब किया है। उद्यान में सभी तरह की व्यवसायिक गतिविधियों पर राजस्थान हाईकोर्ट की रोक है लेकिन इसके बाद भी राज्य सरकार ने उद्यान में मसाला चौक के नाम पर व्यवसायिक गतिविधियां शुरू करने पर नोटिस जारी किया है।
एडवोकेट पूनमचंद भंडारी ने उद्यान में व्यवसायिक गतिविधियां शुरू करने को राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना बताते हुए याचिका दायर की थी। भंडारी ने कहा है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस आरएस वर्मा की याचिका पर हाईकोर्ट ने उद्यानों में सभी व्यवसायिक गतिविधियों को वंचित किया था। जिस स्थान पर मसाला चौक बनाया गया है उसे बालोद्यान के नाम से जाना जाता है और उद्यान में मसाला चौक बनाकर व्यवसायिक गतिविधियां की जा रही है जो पूरी तरह से कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। मसाला चौक की वजह से उद्यान में कचरा गंदगी के साथ ही वाहनों की अवैध पार्किंग हो रही है और प्रदूषण किया जा रहा है। जिस मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग की बेंच ने जेडीसी, निगम आयुक्त और उद्यान अधीक्षक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
मसाला चौक आकर्षण का केंद्र

रामनिवास उद्यान में बनाए गए मसाला चौक जयपुर के साथ बाहर से आए लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन गया है यहां पर जयपुर के करीबन सभी तरह की प्रसिद्ध खाने के सामान की दुकानें हैं ताकि पूरे शहर के स्वाद को एक जगह पर लाया जा सके। इसको जयपुर ने हाथों हाथ भी लिया था और शाम होने के साथ ही लोग पहुंचने शुरू हो जाते हैं इस वजह से बाग की सड़क पर पार्किंग भी बनाई गई और लोगों की तादाद को देखते हुए जेडीए ने प्रवेश पर शुल्क तक लगा दिया।

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