ड्रीम-11 मोबाइल एेप खिलाफ पीआईएल पर फैसला सुरक्षित
जयपुरPublished: Feb 10, 2020 09:55:20 pm
(Rajsthan Highcourt) हाईकोर्ट ने (Mobile application ) मोबाइल एप्लीकेशन (Dream-) ड्रीम-11 के जरिए (Betting) सट्टेबाजी का आरोप लगाने वाली (PIL) जनहित याचिका पर (Judgement Reserved ) फैसला सुरक्षित कर लिया है।
जयपुर (Rajsthan Highcourt) हाईकोर्ट ने (Mobile application ) मोबाइल एप्लीकेशन (Dream-) ड्रीम-11 के जरिए (Betting) सट्टेबाजी का आरोप लगाने वाली (PIL) जनहित याचिका पर (Judgement Reserved ) फैसला सुरक्षित कर लिया है। मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश चन्द्रेश सांखला की जनहित याचिका पर दिए। याचिका में कहा गया कि देश में सट्टेबाजी गैर कानूनी है। इसके बावजूद ड्रीम-11 नाम से चल रही मोबाइल एप्लीकेशन में जरिए खुलेआम सट्टेबाजी की जा रही है। इसमें खिलाडियों का चयन करवाकर उसमें पैसा लगवाया जाता है। इसका विरोध करते हुए ड्रीम-11 की ओर से एडवोकेट प्रतीक कासलीवाल ने कहा कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट इसे वैध करार दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इसे स्किल गेम मानकर रोक लगाने से इनकार कर चुका है अत: जनहित याचिका को खारिज किया जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद खंडपीठ ने याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।