आदेश में कहा गया है कि विभाग द्वारा कल्याण कोष के सभी सदस्यों के आश्रितों को मृत्यु उपरांत आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है। अत: पदस्थापित कार्मिक व ऑन-रोल गृह रक्षा स्वयं सेवक द्वारा कल्याण कोष मनोनयन फार्म पर मनोनीत सदस्य की पासपोर्ट साइज की फोटो चस्पा करना अनिवार्य होगा। 31 मई तक इस आदेश की पालना करवाई जाए।
होमगार्ड सूत्रों के मुताबिक, कई बार मृत्यु उपरांत कई आश्रित आर्थिक सहायता लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे विवाद की स्थिति बन जाती है। कई बार विभाग भी यह तय नहीं कर पाता है कि आर्थिक सहायता किस परिजन को दी जाए। ऐसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए विभाग ने नया तरीका निकाला है। इससे फोटो चस्पा होने से उसी व्यक्ति को आर्थिक सहायता राशि दी जा सकेगी।
इधर, पुलिसकर्मी समस्या के लिए स्टेप बाइ स्टेप अधिकारी से मिलें जयपुर कमिश्नरेट के अतिरिक्त पुलिस (लाइन) उपायुक्त सुबोध शर्मा ने एक आदेश जारी किया है। इसमें बताया है कि पुलिस लाइन में पदस्थापित अधिकारी और कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि उनके मेडिकल, टीए बिल, वेतन व एरियर संबंधी कोई समस्या या फिर शिकायत है। ऐसे कार्मिक पुलिस लाइन में पदस्थापित पदवाइज अधिकारियों से कार्यालय समय में उपस्थित होकर बताएं। ताकि उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान किए जाने की कार्यवाही की जा सके। पुलिस विभाग में भी आए दिन छोटी-छोटी समस्या के लिए जवान सीधे आला अधिकारियों से संपर्क करते हैं। जबकि उनकी समस्या का समाधान स्थानीय अधिकारी भी कर सकते हैं। इससे आला अधिकारियों के पास अन्य काम की बजाय समस्या सुनने में अधिक समय निकल जाता है। इस आदेश के बाद जिसे भी किसी प्रकार की समस्या है, वह पहले संबंधित अधिकारी को उससे अवगत करवाएगा। वहां समस्या का निराकरण नहीं होने पर उससे उच्च अधिकारी के यहां गुहार लगाएंगे।