scriptआवासन मंडल का मकान लेने पर मिलेगा ये फायदा | Rajasthan Housing Board Cm Ashok Gehlot Pm Narendra Modi | Patrika News

आवासन मंडल का मकान लेने पर मिलेगा ये फायदा

locationजयपुरPublished: Sep 13, 2019 09:33:18 pm

Submitted by:

Umesh Sharma

बरसों से खाली पड़ आवासों को बेचने के लिए आवासन मंडल ( Rajasthan Housing Board ) प्रयासरत है। इसी दिशा में अब ई-ऑक्शन ( E-Auction ) के माध्यम से 9605 आवास-फ्लैट्स की बिक्री को लेकर कॉल सेंटर ( Call Centre ) स्थापित किया गया है। आवासों जानकारी मुहैया कराने के लिये 6 टेलीफोन लाइनों का यह कॉल सेंटर 20 सितम्बर से काम करना शुरू कर देगा। ई-ऑक्शन में सफल रहे बोलीदाता प्रधानमंत्री आवास योजना ( Pm Narendra Modi ) के लाभ भी नियमानुसार ले सकेंगे।

आवासन मंडल का मकान लेने पर मिलेगा ये फायदा

आवासन मंडल का मकान लेने पर मिलेगा ये फायदा

जयपुर
बरसों से खाली पड़ आवासों को बेचने के लिए आवासन मंडल प्रयासरत है। इसी दिशा में अब ई-ऑक्शन के माध्यम से 9605 आवास-फ्लैट्स की बिक्री को लेकर कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। आवासों जानकारी मुहैया कराने के लिये 6 टेलीफोन लाइनों का यह कॉल सेंटर 20 सितम्बर से काम करना शुरू कर देगा। ई-ऑक्शन में सफल रहे बोलीदाता प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ भी नियमानुसार ले सकेंगे।
आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि इच्छुक आवेदक इस कॉल सेंटर पर सुबह 8 से रात 10 बजे तक सम्पर्क कर ऋणात्मक ई-ऑक्शन के बारे में जानकारी ले सकेंगे। यह कॉल सेन्टर ई-ऑक्शन समाप्ति तक लगातार कार्य करेगा तथा अवकाश के दिनों में भी खुला रहेगा।

यूं ले सकेंगे हिस्सा
अरोड़ा ने बताया कि ई-ऑक्शन में भाग लेने से पूर्व 590 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस तथा आरक्षित दर की 5 प्रतिशत अमानत राशि जमा कराने के लिए मण्डल की वेबसाइट पर लिंक-पेमेन्ट गेटवे भी 20 सितम्बर से उपलब्ध रहेगा। ई-ऑक्शन समाप्ति के उपरान्त सफल बोलीदाता उच्चतम बोली की 10 प्रतिशत राशि जमा कराने के लिए मण्डल की वेबसाइट से मांग पत्र डाउनलोड कर सकेगा। पूर्व में जमा 5 प्रतिशत अमानत राशि इस 10 प्रतिशत राशि में समायोजित की जा सकेगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना का मिलेगा लाभ

ई-ऑक्शन में सफल रहे बोलीदाता प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ भी नियमानुसार ले सकेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले पात्र आवेदकों को डेढ़ लाख रुपए तक का अनुदान केन्द्र सरकार द्वारा देय होता है, जिसका लाभ मण्डल के आवासों को लेने वाले आवेदक भी उठा सकते हैं। 3 लाख से 18 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले आवेदक बैंक से लोन लेने की स्थिति में ब्याज पर अधिकतम 2.67 लाख रुपए. तक की छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में विस्तृत जानकारी मण्डल की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई गई है।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो