दो सौ मीटर की परिधि में कार्यालय नहीं—
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान केंद्र की 200 मीटर की परिधि में दल अथवा अभ्यर्थी का कार्यालय नहीं खोला जा सकेगा। मतदान के लिए मतदाता का नाम मतदाता सूची में होना पहली अनिवार्यता है। इसके बाद मतदाता को मतदान केंद्र पर अपनी पहचान बतानी होगी। राज्य में सभी मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी फोटो पहचान पत्र अथवा 12 अन्य फोटोयुक्त दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान केंद्र की 200 मीटर की परिधि में दल अथवा अभ्यर्थी का कार्यालय नहीं खोला जा सकेगा। मतदान के लिए मतदाता का नाम मतदाता सूची में होना पहली अनिवार्यता है। इसके बाद मतदाता को मतदान केंद्र पर अपनी पहचान बतानी होगी। राज्य में सभी मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी फोटो पहचान पत्र अथवा 12 अन्य फोटोयुक्त दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
आयोग की अपील, बगैर भय के करें मतदान—
मुख्य निर्वाचन अधिकारी और सचिव श्यामसिंह राजपुरोहित ने राज्य के मतदाताओं से अपील की है कि वे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए निर्भय होकर बिना किसी डर व दबाव के अपने पसंदीदा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करें। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। पर्यवेक्षकों ने आवंटित निकाय क्षेत्रों में पहुंचकर अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी और सचिव श्यामसिंह राजपुरोहित ने राज्य के मतदाताओं से अपील की है कि वे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए निर्भय होकर बिना किसी डर व दबाव के अपने पसंदीदा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करें। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। पर्यवेक्षकों ने आवंटित निकाय क्षेत्रों में पहुंचकर अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है।