– सभी तरह के समारोहों पर रहेगी रोक
– लॉकडाउन 4.0 में सैलून, ब्यूटी पार्लर भी खुलेंगे
– स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे,केवल खिलाड़ी और कोच,स्टाफ को अनुमति
– स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या क्लब हाउस में नहीं खुलेंगी कैंटीन
– रेस्टोरेंट्स ,खाद्य पदार्थ की दुकानें खुलेंगी
– पान,गुटखे और तम्बाकू उत्पादों पर रोक रहेगी जारी
– ऑरेंज ज़ोन में ऑटो ,बस शर्तों के साथ चलेंगे
– ग्रीन जोन में भी ऑटो,बस सेवा होंगी शुरू
– ग्रीन जोन में स्पोर्ट्स कॉन्प्लेक्स खुलेंगे
– कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की गतिविधि पर रहेगी रोक
– केवल आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रहेगी
– शादी समारोह से पहले एसडीएम से लेनी होगी इजाजत
– शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रदेश में रहेगी कर्फ्यू की स्थिति
– 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुलेंगे निजी-सरकारी कार्यालय