याचिका दायर होने के कारण रोहित के मामले में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की चाल धीमी हो गई है। पुलिस सावधानी बरतते हुए याचिका और उसमें बताए तथ्यों के बारे में विधिक परीक्षण करा रही है। पुलिस ने तय किया है कि विधिक राय के बाद ही आगे कदम बढाया जाएगा। इस बीच शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने भी रोहित की याचिका पर 25 मई को सुनवाई की तारीख तय कर दी।
एफआइआर में आरोप और उनका याचिका में जवाब एफआइआर में आरोप: शादी का वादा करके बलात्कार किया। याचिका में जवाब: युवती ने पहली बार संबंध बनाने के दिन के एक साल बाद सवाईमाधोपुर ट्यूर की फोटो साझा कर उस दिन को सेलेब्रेट किया। बाद में भी दोनों कई जगह साथ रहे। यह सब सहमति से हुआ। फरवरी 22 में जयपुर में लिव इन का दस्तावेज भी नोटरी से तस्दीक कराया। यदि बलात्कार होता तो युवती ऐसा कैसे करती।
एफआइआर में आरोप : शादी का वादा पूरा नहीं किया। याचिका में जवाब : युवती से प्यार करता था, लेकिन पिता राजी नहीं हुए। युवती के प्रभाव में आकर फरवरी 2022 में जयपुर के पारिवारिक न्यायालय में पत्नी से तलाक का प्रार्थना पत्र पेश किया।
एफआइआर में आरोप: जबरन गर्भपात कराया।
याचिका में जवाब: युवती ने अपने मैसेज में लिखा है कि उसने दवाई ली, जिसमें मर्जी लग रही है। एफआइआर में आरोप : जयपुर पुलिस ने दबाव में काम किया।
याचिका में जवाब : पांच दिन तक गायब रहने पर पत्नी ने पुलिस को शिकायत की, जिस पर पुलिस दिल्ली से लेकर आई। उस समय वह तनाव में था।