मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के सदस्य की सड़क दुर्घटना में, छत से गिरने के कारण, मकान के ढहने से, डूबने से, रासायनिक द्रव्यों छिड़काव के कारण, बिजली के झटके तथा जलने से होने वाली मृत्यु/क्षति पर योजना का लाभ देय होगा। योजना का संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के माध्यम से किया जाएगा।
यों मिलेगा क्लेम 5 लाख रुपए: बीमित परिवार के सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर। 3 लाख रुपए: दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आंखों अथवा एक हाथ एवं एक पैर या एक हाथ व एक आंख या एक पैर एवं एक आंख की पूर्ण क्षति पर।
1.5 लाख रुपए: दुर्घटना में हाथपैर या आंख की पूर्ण क्षति पर।