पूर्ववर्ती स्वास्थ्य बीमा योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल रहा था, अब मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप राज्य के संविदाकर्मियों, लघु एवं सीमांत कृषकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल पाएगा।
योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी स्वयं ऑनलाइन या ई-मित्र पर जनआधार से लिंक प्लेटफॉर्म से पंजीयन करवाकर योजना से जुड़ सकते हैं। विशेष पंजीयन शिविर एक से 10 अप्रेल तक ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर तथा शहरी क्षेत्र में वार्ड स्तर पर लगाए जाएंगे। इन पंजीयन शिविरों के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर जिला कलक्टर एवं ब्लॉक स्तर पर सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी के निर्देशन में दल गठित किए गए हैं। इसके बाद भी रजिस्ट्रेशन का कार्य 30 अप्रेल तक जारी रहेगा। लाभार्थी स्वयं ऑनलाइन अथवा ई-मित्र के माध्यम से अपना पजीयन करा सकते हैं। स्वास्थ्य बीमा योजना में पहले से लाभान्वित हो रहे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक-आर्थिक जनगणना के पात्र परिवारों को पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी।
चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने बताया कि योजना में पंजीयन कराने के लिए आमजन को जनआधार कार्ड या जनआधार कार्ड नबंर के साथ अपना आधार कार्ड नबंर लेकर आना अनिवार्य है। पात्र परिवारों का योजना के सॉफ्टवेयर पर पंजीयन उपरांत संलग्न प्रारूप में ’पॉलिसी दस्तावेज’ डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है। इसमें लाभार्थी परिवार के जनआधार एवं पॉलिसी संबन्धित विवरण दर्ज होगा। ऎसे परिवार जिनका जनआधार/भामाशाह पंजीयन नहीं किया गया है उन्हें पहले जनआधार कार्ड के लिए पंजीयन करवाना आवश्यक होगा तथा जनआधार आईडी जनरेट होने के बाद ही योजना अन्र्तगत पंजीयन किया जा सकेगा। जिन जिलों में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है वहां अगले आदेशों तक पंजीयन शिविर नहीं लगेंगे।