मेहरा बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के 25 जिलों के 52 नगर निकायों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और निकायों के आयुक्त या अधिशाषी अधिकारी से नगर पालिका चुनाव-2019 के लिए तैयार की जा रही निर्वाचक नामावली के कार्य की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि में वार्डों के पुनर्गठन एवं परिसीमन का कार्य कराया जा चुका है। नवीन परिसीमन के अनुसार निर्वाचक नामावली की शुद्वता के लिए संबंधित नगरनिकायों के आयुक्त या अधिशाषी अधिकारी एवं कार्मिक बेहतर सामंजस्य के साथ कार्य करें ताकि चुनाव के दौरान किसी तरह की परेशानी ना हो।
आयोग की सचिव शुचि त्यागी ने बताया कि शहरी निकाय का चुनाव कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग से 15 अप्रेल तक जोड़े गए नामों की मतदाता सूची को लिया गया है। ऎसे में जिन मतदाताओं ने 15 अप्रेल के बाद विधानसभा की मतदाता सूची में नाम ( check my name in voter list ) जुड़वाए होंगे उनके नाम नगरपालिका की मतदाता सूची में नहीं होंगे। उन सभी मतदाताओं के नाम राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में जुड़वाया जाएगा। मतदाता का नाम नहीं हो तो 14 से 23 सितंबर की अवधि में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। साथ ही किसी भी प्रकार का कोई संशोधन हो तो वह भी करवा सकते हैं।
मतदाता अपना नाम ऑनलाइन भी जुड़वा, हटवा सकते हैं और कोई संशोधन भी करवा सकते हैं। 14 सितंबर से 23 सितंबर के मध्य मतदाता आयोग की वेबसाइट www.sec.rajasthan.gov.in पर यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। 15, 21 और 22 सितंबर को विशेष अभियान रखा जाएगा। इस दिन सुबह से शाम तक BLO संबंधित मतदान केंद्र पर उपस्थित रहकर आवेदन प्राप्त करेंगे। सचिव ने इस दौरान अधिकाधिक पात्र मतदाताओें से मतदाता सूची नाम जुड़वाने की अपील की है। गौरतलब है कि 18 अक्टूबर को निर्वाचक नामावलियों का अंतिम रूप दिया जाएगा।
– निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्य में की गई प्रगति की समीक्षा,
– नामावली में विशिष्टजनों (VIP) के नामों का होना सुनिश्चित करने,
– नामावली में मतदाताओं की असामान्य वृद्वि या कमी होने की स्थिति में तथ्यों की गहन जांच कर निर्वाचक नामावली की शुद्वता का सुनिश्चित करने,
– ERO को स्वविवेक से नाम जोड़ने एवं हटाने संबंधी प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करने सहित कई विषयों पर चर्चा की।