सरकारी कर्मचारी भी कर सकेंगे लोगों को जागरूक
गाइडलाइन में सभी सरकारी कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को कोविड़ संक्रमण को बढऩे से रोकने के लिए जागरूक करेंगे। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी करवाएंगे।
यह भी जारी की गाइडलाइन
– जिला मजिस्टे्रट और पुलिस कमिश्नर कोविड़ संक्रमण की आंकलन के आधार पर अपने क्षेत्राधिकारी में रात्रिकालीन कर्फ्यू के समय के संबंध में निर्णय ले सकेंगे। लेकिन रात 8 बजे से पूर्व और सुबह 6 बजे के पश्चात कर्फ्यू के लिए राज्य सरकार की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
– अध्यापक, बीएलओ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्थानीय निकाय विभाग का सहयोग प्राप्त कर टीकाकरण में वृद्धि के लिए सार्वजनिक स्थलों पर भ्रमण कर आमजन को जागरूक करेंगे। 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को टीका लगाने के लिए प्रेरित करेंगे
– आरटीओ, डीटीओ अपने अधिनस्थ कर्मचारियों को तुरंत टीकाकरण के लिए प्रेरित करेंगे। राज्य सरकार के अन्य सभी सरकारी विभागों द्वारा विभिन्न व्यापार संगठनों, ट्रेड यूनियनों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करेंगे -धार्मिक मेले, उत्सव एवं त्यौहारों का आयोजन पूर्व में जारी गाइडलाइन के मुताबिक रहेगा
– जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और नगर निकाय की संयुक्त प्रवर्तन दल बनाकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में एक विशेष अभियान चलाएंगे, ताकि कोविड़-19 के प्रसार को रोकने के लिए फेस मास्क, सामाजिक दूरी एवं मानक संचालन प्रक्रिया आदि की सख्त अनुपालना सुनिश्चित की जा सके
– अत्यावश्यक होने पर ही जिले से अन्य जिले की और राज्य से बाहर यात्रा करें – राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के अंदर कोविड़ जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी
– किसी क्षेत्र या अपार्टमेंट में 5 से अधिक संक्रमित व्यक्तियों का समूह चिह्नित किया गया है, उसे जिला कलक्टर माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित करें और गाइडलाइन की पालना की जाए। अधिक संक्रमित मिलने पर क्षेत्र सीज किया जाएगा
– सरकारी कार्यालयों में 75 प्रतिशत कार्मिकों को बुलाया जाएगा, शेष कार्मिक वर्क फ्रोम होम की स्थिति में रहेंगे