– शहरी क्षेत्रों में शाम 6 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू
– व्यावसायिक संस्थान और बाजार शाम 5 बजे होंगे बंद
– सभी राजकीय कार्यालय शाम 4 बजे तक खुलेंगे
– समस्त शैक्षणिक, कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरी बंद
– निजी आयोजन में 50 से अधिक अतिथि नहीं होंगे
– विवाह के संबंध में उपखंड मजिस्ट्रेट को जानकारी देना आवश्यक
– अंत्येष्टि में 20 से अधिक व्यक्ति की अनुमति नहीं होगी
– सार्वजनिक सामाजिक, धार्मिक, जुलुस, त्योहार पर पाबंदी
– सिनेमा हॉल, थियेटर, मनोरंजन पार्क पर रहेगी रोक
– स्विमिंग पूल और जिम खोलने की अनुमति नहीं
– समस्त रेस्टोरेंट्स, क्लब 50% की क्षमता से खुलेंगे
– रेस्टोरेंट्स, क्लब में नाइट कर्फ्यू की पालना होगी
– रेस्टोरेंट से टेक अवे, होम डीलीवरी रात 8 बजे तक
– बाहरी राज्यों के लिए 72 घंटे का RT-PCR जरूरी
– मेडिकल और नर्सिंग महाविद्यालय में अध्ययन यथावत रहेगा
– ऑनलाइन व डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी