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पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त पदों पर उपचुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित, 30 जून को होगा मतदान, ये रहेगा पूरा शेडयूल

locationजयपुरPublished: Jun 13, 2019 06:27:45 pm

Submitted by:

rohit sharma

राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त पदाें पर उपचुनाव ( Panchayati Raj By Election 2019 ) के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। 9 जिला परिषद सदस्य, 75 पंचायत समिति सदस्य, 50 सरपंच तथा 612 पंचों के रिक्त पदों पर उप चुनाव कराए जाएंगे।

जयपुर।

राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त पदाें पर उपचुनाव ( panchayati raj By Election 2019 ) के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार 9 जिला परिषद सदस्य, 75 पंचायत समिति सदस्य, 50 सरपंच तथा 612 पंचों के रिक्त पदों पर उप चुनाव कराए जाएंगे।
निर्वाचन आयोग ( Election Commission ) के उपसचिव ने बताया कि जिला परिषद तथा पंचायत समिति सदस्य के उपचुनाव के लिए 17 जून तक नियम 58 केे तहत निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाएगी। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 19 जून होगी, इसका समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा।
ये रहेगा चुनावों का कार्यक्रम ( Panchayati Raj By Election 2019 Schedule )

उन्होंने बताया कि 20 जून को सुबह 11.30 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा होगी और नाम निर्देशन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 21 जून को दोपहर तीन बजे तक रहेगी। कार्यक्रम के अनुसार 21 जून को 3 बजे बाद चुनाव चिन्हों का आंवटन तथा आवश्यक होने पर 30 जून को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। दो जुलाई को सुबह 8 बजे से मतगणना की जाएगी।
उपसचिव ने बताया कि पंच एवं सरपंचो के उपचुनाव के लिए घोषित कार्यक्रम के अनुसार 17 जून को नियम 23 के सपठित नियम 55, 56, 57 के अन्तर्गत लोक नोटिस जारी किया जाएगा। इसी तरह 25 जून को प्रातः 8 से 11 बजे तक नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति, प्रातः11 बजे से नाम निर्देशन की संवीक्षा एवं दोपहर 3 बजे तक अभ्यर्थिता वापसी ली जा सकेगी। 30 जून को प्रातः 7 बजे से सांय 5 बजे तक आवश्यक होने पर मतदान किया जाएगा। तथा मतगणना 30 जून को मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात होगी।
कार्यक्रम के अनुसार मतदान के लिए मतदाता को अपनी पहचान स्थापित करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मतदाता मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित अन्य वैकल्पिक फोटो दस्तावेज साथ लाने होंगे। उपचुनाव के लिए मतदान इलेक्ट्रॅानिक वोंटिग मशीन से कराया जाएगा। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता के प्रावधान लागू हो गए हैं, जो उप चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावी रहेंगे।

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