उन्हें पुलिस सत्यापन करवाये बिना व व्यक्तिगत जानकारी रखे बिना कोई घरेलू नौकर, ड्राईवर, चौकीदार, निजी कर्मचारी, सैल्समेन इत्यादि नहीं रखने के निर्देश दिये गये हैं। इसके साथ ही नौकर, चौकीदार, सेल्समेन के स्थानीय जमानती/रिश्तेदार/जानकार का टेलिफोन/मोबाईल न बर सहित नाम व पता का विवरण,
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पिछले पांच सालों में जहां निवास व नौकरी की गई वहाँ के मालिक का नाम व पता, अदालत में चल रहे आपराधिक प्रकरणों का विवरण, वैध एवं प्रमाणिक पहचान-पत्र की प्रतियां आदि की सूचना सुरक्षित रखनी होगी तथा इनका पुलिस सत्यापन करवाना सुनिश्चित करना होगा।