scriptजयपुर में पुलिस की लोगों को हिदायत: सत्यापन के बिना नहीं रखें घरेलू नौकर, चौकीदार, ड्राईवर | Rajasthan Police directive to peoples on Section 144 of the CrPC | Patrika News

जयपुर में पुलिस की लोगों को हिदायत: सत्यापन के बिना नहीं रखें घरेलू नौकर, चौकीदार, ड्राईवर

locationजयपुरPublished: Apr 14, 2017 11:29:00 am

Submitted by:

vijay ram

सुरक्षा हेतु धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत पाबन्दी आदेश जारी किए हैं, जानिए…

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आए दिन होने वाली घटनाओं बिना पुलिस सत्यापन करवाए एव व्यक्तिगत जानकारी रखे बिना कोई घरेलू नौकर, ड्राईवर, चौकीदार, निजी कर्मचारी, सैल्समेन इत्यादि नहीं रखे जाएं।


 इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस उपायुुक्त पूर्व, हनुमान प्रसाद जयपुर पूर्व ने क्षेत्र में लोक-शांति एवं लोक-व्यवस्था की सुरक्षा हेतु धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत पाबन्दी आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत ऐसे व्यक्ति व संस्थाए जो घरेलू नौकर, ड्राईवर, चौकीदार, निजी कर्मचारी, सैल्समेन इत्यादि रखते हैं,

उन्हें पुलिस सत्यापन करवाये बिना व व्यक्तिगत जानकारी रखे बिना कोई घरेलू नौकर, ड्राईवर, चौकीदार, निजी कर्मचारी, सैल्समेन इत्यादि नहीं रखने के निर्देश दिये गये हैं। इसके साथ ही नौकर, चौकीदार, सेल्समेन के स्थानीय जमानती/रिश्तेदार/जानकार का टेलिफोन/मोबाईल न बर सहित नाम व पता का विवरण,

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पिछले पांच सालों में जहां निवास व नौकरी की गई वहाँ के मालिक का नाम व पता, अदालत में चल रहे आपराधिक प्रकरणों का विवरण, वैध एवं प्रमाणिक पहचान-पत्र की प्रतियां आदि की सूचना सुरक्षित रखनी होगी तथा इनका पुलिस सत्यापन करवाना सुनिश्चित करना होगा।
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