प्रेमी युगल की शिकायत पर पहले पुलिस सीएलजी सदस्य या समाज के प्रभावशाली लोगों के माध्यम से वार्ता का रास्ता अपनाएगी। इन्हीं के माध्यम से परिवार के लोगों से बात कराई जाएगी। परिवारजनों ने विरोध किया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश हाईकोर्ट के निर्देश की पालना में जारी किया गया है। जमवारामगढ़ के एक मामले में अदालत ने पुलिस महानिदेशक को तलब किया था। पुलिस को ऐसे मामलों में युवक-युवती को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे।
प्रेमी युगल किसी भी थाने पर पहुंच कर पुलिस से अपनी बात कह सकते हैं। इसके अलावा मुख्यालय स्तर पर एक वाट्स-एप पर भी शिकायत की जा सकती है। यह हैल्पलाइन मोबाइल नम्बर 8764871150 पर उपलब्ध है। ऐसे ही वाट्सऐप नम्बर जिला व थाना पुलिस भी जारी करेगी।