राज्यसभा की चार सीटों के लिए कांग्रेस से रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी मैदान में है। भाजपा की तरफ से घनश्याम तिवाड़ी चुनाव मैदान में है। निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा को भाजपा ने अपना समर्थन दिया है। दोनों ही दलों के विधायकों को बाड़ाबंदी में रखा गया है।
हर बार किसी न किसी ने की गड़बड़ी
राज्यसभा चुनावों में सभी प्रमुख दल अपने विधायकों को वोट देने का प्रशिक्षण देते हैं। कई-कई बार पूरी प्रक्रिया समझाई जाती है, लेकिन फिर भी विधायक कोई न कोई गलती कर अपना वोट खारिज करवा ही देते हैं। प्रदेश में कांग्रेस के पिछले कार्यकाल में हुए चुनावों में तीन विधायकों के वोट गलत वोटिंग से खारिज हो गए थे। तत्कालीन भाजपा सरकार के समय एक विधायक ने गलत वोट कर दिया था, जिस पर उसका वोट खारिज हो गया था। एक विधायक ने वोट भी क्रॉस कर दिया था, लेकिन नाम उजागर नहीं किया गया।
ऐसे बरतनी होगी सावधानी
- विभिन्न दलों के 187 विधायकों को अधिकृत व्यक्ति को वोट दिखाकर मतपेटी में डालना होगा।
- यदि अधिकृत व्यक्ति के अलावा किसी अन्य को वोट दिखाया तो शिकायत होने पर वोट खारिज हो जाएगा।
- विभिन्न दलों के 187 विधायकों को अधिकृत व्यक्ति को वोट दिखाकर मतपेटी में डालना होगा।
- यदि अधिकृत व्यक्ति के अलावा किसी अन्य को वोट दिखाया तो शिकायत होने पर वोट खारिज हो जाएगा।
- यदि किसी पार्टी ने वोट देखने के लिए किसी व्यक्ति को अधिकृत नहीं किया है तो विधायक बिना दिखाए वोट डाल सकेगा।
- 13 निर्दलीय विधायकों को किसी को भी वोट दिखाने की जरूरत नहीं है, वे ऐसा करेंगे तो वोट खारिज हो सकता है।
- 13 निर्दलीय विधायकों को किसी को भी वोट दिखाने की जरूरत नहीं है, वे ऐसा करेंगे तो वोट खारिज हो सकता है।
- निर्वाचन विभाग की ओर से वोटिंग के लिए स्याही वाला पेन दिया जाएगा । यह आम स्याही नहीं होती। विशेष प्रकार की स्याही होती है, जो सिर्फ राज्यसभा चुनावों में वोटिंग के लिए इस्तेमाल होती है।
- विधायक जिसे वोट देना चाहते हैं, उस प्रत्याशी के नाम के आगे अंकों में एक लिखना होगा।
- विधायक जिसे वोट देना चाहते हैं, उस प्रत्याशी के नाम के आगे अंकों में एक लिखना होगा।
- यदि अंकों की जगह शब्दों में एक लिख दिया तो वोट खारिज हो जाएगा।
- एक लिखने के अलावा यदि बिंदी भी दिखाई दी तो वोट खारिज हो सकता है।
- एक लिखने के अलावा यदि बिंदी भी दिखाई दी तो वोट खारिज हो सकता है।