इस संबंध में राज्य सरकार ने शुक्रवार को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की धारा 9(9) एवं राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ ( वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह आदेश प्रदेश में तुरंत प्रभाव से लागू हो कर आगामी 31 जुलाई 2020 तक प्रभावी रहेगा।आदेशानुसार भारत एवं राज्य सरकार द्वारा उचित मूल्य दुकानदारों को कोई कमीशन देय नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना 19 (कोरोना वायरस) को पेनडेमिक घोषित कर दिया गया है।