जयपुर। कुसुम योजना (कंपोनेंट-ए) (Kusum Yojana) में पहले से पंजीकृृत परियोजनाओं की परियोजना सुरक्षा राशि अब 15 दिसम्बर तक जमा कराई जा सकेगी। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम (Rajasthan Renewable Energy Corporation) ने सुरक्षा राशि जमा कराने की 30 नवम्बर की अंतिम तिथि को बढ़ाया है।
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान कुसुम योजना (कंपोनेंट-ए) में किसानों की बंजर, अनुपयोगी भूमि पर राजस्थान विद्युत वितरण निगमों के 33/11 के.वी. के सब स्टेशन्स के लगभग 5 किलोमीटर के अंदर 500 किलोवॉट से 2 मेगावॉट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए पहले से पंजीकृृत परियोजनाओं की परियोजना सुरक्षा राशि जमा करा कर विद्युत क्रय अनुबन्ध करने की अंतिम तिथि अब 15 दिसबंर कर दी गयी है।
राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के अध्यक्ष डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि इस योजना के तहत राजस्थान मे 9 परियोजनाए स्थापित की जा चुकी है, जिससे 10 मेगावाट विद्युत का उत्पादन भी प्रारम्भ हो चुका है। जो कि देश मे अन्य राज्यों की अपेक्षा सर्वाधिक हैं। इसके अतिरिक्त योजना के अन्तर्गत चयनित आवेदकों, जो प्रोजेक्ट स्थापना के इच्छुक नही है, उनके लिये धरोहर राशि, परियोजना सुरक्षा राशि वापस लेने के लिए आवेदन की अन्तिम तिथि को भी 30 नवम्बर से बढाकर 15 दिसम्बर कर दी गई है। कुसुम योजना -कंपोनेंट-ए के तहत प्रदेश में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिए 722 मेगावॉट क्षमता के लिए 623 सौर ऊर्जा उत्पादकों को आंवटन पत्र जारी किये गये थे, जिनमें से अब तक 260 मेगावॉट क्षमता के लिए 226 सौर ऊर्जा उत्पादकों की ओर से विद्युत क्रय अनुबन्ध के लिए अपने आवेदन प्रस्तुत किए जा चुके हैं।