सफाई कर्मचारियों की भर्ती से रोक हटी, हाईकोर्ट ने आदेश को वापस लिया
हाईकोर्ट ने सफाई कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगाने के 31 मई के आदेश को वापस ले लिया है।

जयपुर। हाईकोर्ट ने सफाई कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगाने के 31 मई के आदेश को वापस ले लिया है, लेकिन भर्ती को याचिका के अधीन रखते हुए याचिकाकर्ताओं के लिए चार पद सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। अब 9 जुलाई को सुनवाई होगी।
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न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने अमित गुजराती व तीन अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कोर्ट से भर्ती पर 31 मई को लगाई गई रोक हटाने का आग्रह किया था।
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इस पर प्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता हनुमान चौधरी ने कोर्ट से कहा कि चयन प्रक्रिया जारी रहने में उनको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सफाई कर्मचारियों के 70 प्रतिशत पद वाल्मिकी समाज को दिए जाएं। वर्तमान में एससी वर्ग के लिए केवल 16 पद ही हैं।
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