सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से प्रदेश के 35 हजार से अधिक निजी स्कूलों को राहत मिली है। सत्र 2020-21। छह किस्तों में पांच अगस्त तक दे सकते हैं। अंतरिम आदेश के बाद निजी स्कूल साल 2020-21 में पूरी फीस ले सकेंगे। लेकिन, यह फीस साल 2019-20 की फीस के बराबर ही होगी। फीस बढ़ाई नहीं जा सकेगी। सौ फीसदी फीस छह किस्तों में 10 अगस्त तक चुकाई जा सकेगी।
– दामोदर गोयल, बोर्ड मेंबर, एसएमएस स्कूल
– अनिल शर्मा, स्कूल शिक्षा परिवार
माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से प्रदेश के दो करोड़ से अधिक अभिभावकों में भारी रोष है। केवल एक मत के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश दे दिए। संयुक्त अभिभावक संघ प्रत्येक अभिभावक के लिए वचनबद्ध और प्रतिबद्ध है, जो भी कानूनी प्रक्रिया शेष है उन सभी का उपयोग किया जाएगा, अगर कोर्ट में पीआईएल भी लगानी पड़ी तो वह भी लगाई जाएगी। अभिभावकों को ऐसे आदेश की आशा ही नहीं थी। उच्च न्यायालय ने केवल स्कूलों के साथ न्याय कर प्रदेश के दो करोड़ अभिभावकों के साथ अन्याय किया है।
– अभिषेक जैन बिट्टू, प्रदेश प्रवक्ता, संयुक्त अभिभावक संघ