– प्रत्याशी धर्म, जाति, समुदाय, भाषा आधारित किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा। साथ ही ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं करेगा, जिससे वैमनस्यता और तनाव बढ़े।
-छात्रसंघ प्रत्याशी का आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए। -छात्रसंघ चुनाव के दौरान प्रिंटेड प्रचार सामग्री काम नहीं ली जाएगी। केवल चिह्नित स्थानों पर ही हस्त ििर्नमत प्रचार सामग्री लगाई जा सकेगी।
-कैम्पस के बाहर कोई प्रचार गतिविधि जैसे जुलूस, मीटिंग नहीं किए जा सकेंगे।
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इनका यह कहना- आचार संहिता लगने के साथ ही पुलिस की नजर है। विश्वविद्यालय परिसर के बाहर किसी भी तरह की प्रचार प्रसार सामग्री दिखाई दिए जाने पर उसे जब्त कर लिया जाएगा। विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर चुनाव तक पुलिस की तैनाती 24 घंटे के लिए कर दी गई हैं।अधिसूचना जारी होने के बाद अब सिर्फ विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से ही प्रवेश मिलेगा। वह भी जिसके बाद आईडी कार्ड व प्रवेश पत्र है वही प्रवेश कर पाएंगे। कोई भी अनाधिकृत रूप से प्रवेश करते पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।