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राजस्थान में आज से ‘अनलॉक-2.0’ शुरू, 31 जुलाई तक रहेगा प्रभावी, यहां जानें नई शर्तें-बंदिशें-राहतें

locationजयपुरPublished: Jul 01, 2020 10:57:55 am

Submitted by:

Nakul Devarshi

Rajasthan Unlock 2.0 New Guidelines : नई शर्तों-बंदिशों-राहतों के साथ आज से राजस्थान ‘अनलॉक-2’ शुरू, 31 जुलाई तक रहेगा प्रभावी, कंटेनमेंट जोन में जारी रहेगा लॉकडाउन
 

Rajasthan Unlock 2.0, Here is All about New Guidelines to know
जयपुर।

राजस्थान में आज से अनलॉक-2 ( Rajasthan Unlock 2.0 ) प्रभावी हो गया है। इस दौरान सरकार की ओर से विभिन्न तरह की सेवाओं और गतिविधियों को शर्तों के साथ शुरू करने की अनुमति रहेगी। जबकि कुछ सेवाओं और गतिविधियों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। अनलॉक-2 के लिए गृह विभाग की ओर से नई गाइडलाइन ( New Guidelines ) मंगलवार को ही जारी हो गई थी।
अनलॉक-2 की नई गाइडलाइन 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगी। कंटेनमेंट जोन में फिलहाल सख्ती जारी रहेगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़ कंटेनमेंट जोन में आवाजाही पर रोक रहेगी। सरकार की ओर से अनलॉक-2 में कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक कामों की इजाजत दी गई है। कंटेनमेंट जोन में सरकार ने लॉकडाउन लागू रखने का फैसला किया है।
ये रहेगीं ख़ास बातें- ( Key Highlights Of Rajasthan Unlock 2.0 )

राज्य में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार-

– सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान व अन्य शैक्षणिक संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे।
– केंद्र और राज्य के ट्रेनिंग संस्थान 15 जुलाई से शर्तों के साथ खुल सकते हैं।

– प्रमुख धार्मिक स्थलों को फिलहाल बंद ही रहेंगे। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों के उन धार्मिक स्थलों को छूट रहेगी, जहां प्रतिदिन 50 से ज्यादा लोग नहीं आते।
– कोई भी छूट हॉटस्पॉट और कंटेंनमेंट या कर्फ्यूग्रस्त एरिया में लागू नहीं होगी।

– रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक सभी गैर-आवश्यक गतिविधियों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।

– सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम, सभाएं, बड़े सामूहिक आयोजनों पर रोक रहेगी।
– सिनेमा हॉल, जिम, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल, थियेटर्स एवं ऑडिटोरियम बंद रहेंगे।

– केंद्र सरकार की अनुमति प्राप्त अंतरराष्ट्रीय उड़ान के अलावा सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर रहेगा प्रतिबंध रहेगा। मेट्रो रेल सेवा को भी अभी बंद रखा जाएगा।
– विवाह समारोह में पहले की तरह 50 एवं अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे।

– सार्वजनिक, कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसी तरह सार्वनजिक स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति कम से कम छह फीट की दूरी बनाए रखेगा।
– सार्वजनिक एवं कार्य स्थलों पर थूकने पर बैन रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध रहेगा।

– 65 साल और इससे ज्यादा उम्र के व्यक्तियों, पुराने रोगों से पीड़ित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं व 10 साल की उम्र से कम वर्ष के बच्चों को घर पर ही रहने की हिदायत दी गई है।
– अति आवश्यक होने पर ही उन्हें घर से बाहर जाने को कहा है।

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