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अनलॉक 4: राज्य सरकार ने जारी की गाइडलाइन, शादी में 50 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं

locationजयपुरPublished: Aug 30, 2020 11:10:30 pm

Submitted by:

Kamlesh Sharma

राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर अनलॉक 4.0 की नई गाइडलाइन जारी की हैं। प्रदेश में सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, धार्मिक, वैवाहिक और अन्य बड़े कार्यक्रमों में 21 सितम्बर 2020 से 50 लोगों के शामिल होने तक की छूट दी है।

Rajasthan Unlock 4 Guidelines

राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर अनलॉक 4.0 की नई गाइडलाइन जारी की हैं। एसीएस होम अभय कुमार ने बताया कि कन्टेन्मेंट जोंस में 30 सितंबर 2020 तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा।

जयपुर। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर अनलॉक 4.0 की नई गाइडलाइन जारी की हैं। प्रदेश में सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, धार्मिक, वैवाहिक और अन्य बड़े कार्यक्रमों में 21 सितम्बर 2020 से 50 लोगों के शामिल होने तक की छूट दी है। जबकि केन्द्र सरकार ने अनलॉक 4 में 100 लोगों तक शामिल होने की छूट दी थी।
वहीं अनलॉक-4 में सभी विद्यालय महाविद्यालय, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन डिस्टेंस, लर्निग जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। विद्यालयों में ऑनलाइन अध्यापन,टेलिकाउन्सलिंग और संबंधित कार्यो के समय पर 21 सितंबर 2020 से 50 प्रतिशत शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्टॉफ को स्कूल में बुलाया जा सकेगा। इसके लिए स्वास्थय और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से संचालन प्रकिया जारी की जाएगी।
9 से 12 कक्षा के छात्र अध्यापकों से ले सकेंगे मार्गदर्शन-
21 सितंबर से केवल कन्टेन्मेंट जोंस के बाहर के विद्यालयों को कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को स्वैच्छिक रुप से विद्यालय जाकर अपने अध्यापकों से मार्ग दर्शन ले सकेंगे। सिनेमा हॉल स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थिएटर्स एवं ऐसे समान स्थान बंद रहेंगे। 21 सितंबर 2020 से ओपन एयर थियेटर्स खोल दिया जाएगा। गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जारी मानकों के अनुसार यात्रियों की अन्र्तराष्ट्रीय हवाई यात्राएं जारी रहेगी। 7 सितंबर 2020 से मेट्रो रेल का संचालन किया जा सकेगा। सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य बड़े सामूहिक आयोजन 21 सितंबर से होंगे। ऐसे आयोजनों में अधिकतम सीमा 50 व्यक्तियों की होगी। और फेस मास्क, सामाजिक दूरी, थर्मल स्केनिंग, हैण्ड वॉश और सेनेटाइजर के प्रावधान जरूरी होंगे।
विवाह में 50 से ज्यादा मेहमानों को नहीं दी अनुमति-
विवाह संबंधी आयोजन करने के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी। कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी। अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी।
अंतिम संस्कार में 50 लोग हो सकेंगे शामिल-
अत्येष्टि, अंतिम संस्कार में 21 सितंबर तक व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी और 21 सितंबर के बाद 50 से अधिक नहीं होगी। कन्टेंन्मेंट जोंस के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पूजा स्थल (मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा आदि) जिनमें लॉकडाउन से पहले प्रतिदन औसत 50 लोगों का आवागमन होता था।
– पूजा स्थल पर जाने वाले लोगों में 6 फीट की दूरी और मास्क अनिवार्य होगा। धार्मिक पूजा के अन्य सभी स्थान मंदिर मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारा 7 सितंबर से खोले जा सकेंगे। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर मुंह को ढकना, सामाजिक दूरी, सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर थूकने पर जुर्माना लगेगा।
कार्य स्थलों में सोशल डिस्टेंस, जांच एवं स्वच्छता और बार बार सेनेटाइजेशन करना जरूरी होगा। आरोग्य सेतू इन्सटॉल करना जरूरी होगा। 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति पुराने रोगों से पीड़ित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी जाती है। व्यक्तियों और वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय और राज्य के अंदर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

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