याचिका में कही गई है ये बात… याचिका में हाईकोर्ट के 19 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने पर रोक लगाने को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा है कि हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक फैसला लेना चाहिए था। हाईकोर्ट ने मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय लक्ष्मण रेखा को पार किया है।
गौरतलब है कि इससे पहले भी सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी जिसको 27 जुलाई को वापस ले लिया था। राजस्थान उच्च न्यायालय ने 24 जुलाई को सचिन पायलट ग्रुप के 19 विधायकों को दिए विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस की पालना पर यथास्थिति के आदेश दिए थे।
पायलट गुट के विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष ने 14 जुलाई को अयोग्यता के संबंध में नोटिस दिया था। इस नोटिस को विधायकों ने राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।