इसके अलावा सभी अधिकारियों को 31 अगस्त तक यह अंडरटेकिंग देनी होगी कि सभी प्रतिनियुक्ति पर काम करने वाले कार्मिकों को कार्य मुक्त कर दिया गया है। विभाग (
Rajathan Madical news in hindi) ने यह निर्णय कुछ अस्पतालों में डॉक्टरों और कर्मचारियों के स्वीकृत पदों के विरूद्ध अधिशेष रूप से अतिरिक्त कार्मिक कार्यरत होना देखकर लिया है। विभाग में बडी संख्या में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन व अन्य स्तर पर संविदा कार्मिक भी नियुक्त हैं। विभाग ने संविदा कार्मिकों (
Contractual Staff In Medical ) के लिए भी यह आदेश लागू किया है।
– चिकित्सा विभाग का आदेश – 15 अगस्त तक मूल स्थान पर करना होगा ज्वाइन – 31 अगस्त तक सभी अधिकारियों को देनी होगी अंडरटेकिंग ( Current
medical news 2019) – संविदा कर्मियों पर भी लागू होगा नियम
गौरतलब है कि कुछ चिकित्सा संस्थानों, अस्पतालों में चिकित्सकों और कर्मचारियों के स्वीकृत पदों के विरूद्ध अधिशेष रूप से अतिरिक्त कार्मिक कार्यरत हैं। ये कार्मिक राजधानी या फिर प्रदेश के प्रमुख शहरों को छोड़कर अपने पदस्थापना वाली जगहों पर नहीं जाना चाहते हैं।
इसकों देखते हुए राज्य सरकार की ओर से सभी चिकित्सा संस्थानों में स्वीकृत पदों के अतिरिक्त पदस्थापित चिकित्सक या कार्मिकों (संविदा कार्मिकों) को उनके मूल पदस्थापन स्थान पर लगाने का निर्णय लिया गया है।
आदेश के अनुसार अब सभी अधिकारियों को उनके यहां प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत सभी कार्मिकों को 15 अगस्त तक मूल पदस्थापना स्थान के लिए कार्यमुक्त करना होगा। साथ ही इसकी पालना रिपोर्ट निदेशक(जन स्वास्थ्य) को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।