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राजस्थान की तरह सुलग रहा ये राज्य, ‘पद्मावत’ के बाद अब इस फिल्म की बैन पर बवाल

locationजयपुरPublished: Jun 07, 2018 12:21:05 pm

Submitted by:

Nakul Devarshi

Rajinikanth Kaala Release Controversy: ‘पद्मावत’ के बाद अब इस फिल्म की बैन पर बवाल

padmavat protest
जयपुर।

राजस्थान में फिल्म पद्मावत को लेकर हुआ हो-हंगामा कौन भूल सकता है। प्रदेश से उठी विरोध की चिंगारी पूरे देश में आग की तरह फ़ैल गई थी। राजपूत करणी सेना के समर्थन में कई संगठनों ने संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत के अखिल भारतीय बैन पर पूरा दमखम लगा दिया था। कई जगहों पर तो फिल्म के विरोध को लेकर हुए प्रदर्शन इतने उग्र हो गए थे कि वहां कानून व्यवस्था बुरी तरह से चौपट हो गई थी।
फिल्म की रिलीज़ को लेकर हुआ ठीक इसी तरह का विरोध अब रजनीकांत स्टारर फिल्म ‘काला’ के लिए भी देखने को मिल रहा है। फिल्म को कर्नाटक में बैन किये जाने की पुरज़ोर मांग लेकर कई संगठन सडकों पर उतर आये हैं। पूरे कर्नाटक में ठीक वैसा ही माहौल बन गया है जैसा राजस्थान में फिल्म पद्मावत को लेकर नज़र आया था। जगह-जगह हो रहे प्रदर्शन से राज्य की कानून व्यवस्था बेपटरी हो रही है।
इसलिए उठ रही बैन की मांग
दरअसल, कावेरी विवाद के कारण इस फिल्म को बैन किये जाने की मांग उठी है। कावेरी विवाद में रजनीकांत के एक बयान आने के बाद कर्नाटक में फिल्म को बैन करने की मांग उठने लगी थी। रजनीकांत ने कहा था, ”कावेरी नदी से तमिलनाडु को मिलने वाली पानी की मात्रा को कम करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश निराशाजनक है। राज्य सरकार को समीक्षा याचिका दायर करनी चाहिए।” इसके बाद कर्नाटक फिल्म चेंबर ऑफ कॉमर्स ने राज्य में फिल्म को बैन कर दिया है। 10 समूहों ने कन्नड़ फिल्म काउंसिल से फिल्म को बैन करने की मांग की क्योंकि वे कावेरी मामले में रजनीकांत के बयानों से असंतुष्ट थे।
‘पद्मावत’ की तर्ज़ पर ‘काला’ के सम्बन्ध में कोर्ट का फैसला
इधर, फिल्म पद्मावत की ही तरह फिल्म ‘काला’ का विवाद भी अदालत तक पहुंचा। ‘काला’ पर भी अदालत ने रोक लगाने से इन्कार कर दिया। ऐसे में सुपर स्टार रजनीकांत की फिल्म ‘काला’ तय समय से रिलीज होगी। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल एवं न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अवकाशकालीन खंडपीठ ने के एस राजशेखरन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि फिल्म समय से रिलीज होगी। वह इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी।
rajnikanth kaala
खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा, ‘आप फिल्म की रिलीज पर रोक लगाना चाहते हैं जबकि हर कोई फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रहा है।’

याचिकाकर्ता ने मद्रास उच्च न्यायालय के 16 मई के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। मद्रास उच्च न्यायालय ने फिल्म की रिलीज के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए 16 जून की तारीख तय की थी। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि फिल्म के निर्माताओं ने उनकी मंजूरी लिए बगैर फिल्म के दृश्यों और गानों से संबंधित उनके काम का इस्तेमाल किया जिसका कॉपीराइट उनके पास है।
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